प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अध्यापकों की ओर से अंतर्जनपदीय सहमति स्थानांतरण को लेकर दाखिल याचिका में बेसिक शिक्षा विभाग ने जवाब दाखिल नहीं किया। इससे खफा कोर्ट ने 30 सितंबर तक बेसिक शिक्षा परिषद के जिम्मेदार अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने की सशर्त मोहलत दी है।
अब जवाब न देने पर उन्हें अदालत में हाजिर होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर की अदालत ने प्रतिभा वर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते दिया है। विभिन्न जिलों के कई शिक्षकों ने तमाम सहायक अध्यापकों ने अंतर्जनपदीय सहमति स्थानांतरण के मामले में याचिका दाखिल की है। दलील दी है कि बेसिक शिक्षा नियमावली के विपरीत विभाग अध्यापकों का स्थानांतरण एक से दूसरे जिले में न कर उन विद्यालयों में कर रहा है, जहां उनके समकक्ष अध्यापक नियुक्त हैं।लेटेस्ट Sarkari Naukri, Govt Jobs, Results, Admit Card, Exam Dates और Education News के लिए भरोसेमंद वेबसाइट – E Sarkari Naukri Blog
Important Posts
Advertisement
Breaking News
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मुख्य सेविकाओं का प्रमोशन जल्द
- 26 मई 1999 का शासनादेश: जिसमे अध्यापक के रिक्त पद के सापेक्ष शिक्षामित्रों की नियुक्ति पैरा टीचर के रूप में की गयी थी,देखें आदेश की प्रति
- 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी का विरोध
- आउटसोर्सिंग से होगी एजुकेटर की भर्ती, मिलेगा 10313 रुपये मानदेय
- एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती-2014 पर शिकंजा, एफआईआर की संस्तुति

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق