नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों से पेंशनभोगियों की शिकायतों का 21 दिनों के भीतर समाधान करने का प्रयास करने को कहा है। बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मंत्रालयों/विभागों को पेंशनभोगियों की शिकायतों का 21 दिनों के भीतर निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। जिन मामलों में शिकायतों के निवारण में अधिक समय लगता है, वहां पोर्टल पर अंतरिम उत्तर दिया जा सकता है।
का निवारण 'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' के तहत किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि किसी भी मामले में शिकायत को यह कहकर बंद नहीं किया जाएगा कि यह इस कार्यालय से संबंधित नहीं है। दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदक अपनी शिकायत के निवारण के विरुद्ध शिकायत इसमें कहा गया है कि शिकायत बंद होने के 30 दिनों के भीतर
अपील दायर कर सकता है और अपीलीय प्राधिकारी की ओर से 30 दिनों के भीतर उसका निपटारा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अपने पेंशनभोगियों की शिकायत निवारण प्रणाली, यानी केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीईएनजीआरएएमएस), पोर्टल की समीक्षा के बाद व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दिशानिर्देशों में शिकायतों के शीघ्र और कुशल निवारण की परिकल्पना की गई है।

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