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परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए हाईकोर्ट का फरमान, 23 और इंचार्ज शिक्षकों को मिलेगा प्रिंसिपल का वेतन

 रामपुर। बेसिक स्कूलों में लंबे समय से शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई है। प्रधानाध्यापक के अभाव में इन पदों पर सहायक अध्यापक इंचार्ज बनकर काम कराया जा रहा है।





जनपद के ऐसे ही 23 इंचार्ज शिक्षकों को उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें प्रधानाध्यापक का वेतन देने के आदेश दिए हैं। अब तक जनपद के 144 इंचार्ज शिक्षकों को हेड का वेतन देने के आदेश हाईकोर्ट द्वारा किया जा चुका है।


इंचार्ज का काम करने पर भी सहायक अध्यापक का दिया जा रहा वेतन
जनपद की पूजा, गीता, मुहम्मद खलील, नीतू रानी, प्रमिता देवी, रंजीत कुमार, सुरेंद्र पाल सिंह. विनय कुमार, विश्वास राणा, डॉ. मीनाक्षी जाटव, गोपाल, आसमा परवीन, इंद्रजीत कौर, अरीबा मरगूव, दीप्ति राणा, कविता चौधरी, शैली, संदीप कुमार, सचिन कुमार गोयल, ऊषा यादव, प्रद्युमन कुमार पाल, हनी शर्मा, सुरेश कुमार सिंह आदि ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता कमल कुमार केसरवानी के माध्यम से याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अपने विद्यालय में पिछले कई वर्षों से इंचार्ज का काम कर रहे हैं परंतु उन्हें वेतन सहायक अध्यापक का दिया जा रहा है।

हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया है कि वह इन याची शिक्षकों की इंचार्ज बनने की तिथि जांच कर इन्हें प्रधानाध्यापक का वेतन का भुगतान दो माह के अंदर करें। इन्हें इंचार्ज अवधि का एरियर का भुगतान भी किया जाए।

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