Important Posts

Advertisement

परिषदीय शिक्षकों के 27 हजार पदों पर भर्ती मेरिट गिराकर नहीं, नए विज्ञापन से: सुप्रीम कोर्ट

 प्रयागराज । परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त 27,713 पदों पर मेरिट गिराकर चयन नहीं होगा। छह साल पहले आई भर्ती के अभ्यर्थियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।

छह दिसंबर को सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। इसके साथ साफ हो गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप रिक्त 27,713 पदों को नया विज्ञापन जारी करके ही भरा जाएगा।



हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अगस्त अंत में आदेश में रिक्त पदों पर चयन के लिए दो महीने में परीक्षा कराने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने
13 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका की थी। शुक्रवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस प्रदीप मिश्रा की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी। 68500 शिक्षक भर्ती के लिए सरकार ने अर्हता अंक सामान्य, आरक्षित वर्ग का क्रमशः 45 व 40% तय किए। इसपर 41,556 अभ्यर्थियों का ही चयन हो सका था।

आयोग को नहीं मिली सूचनाः
परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधिकृत किया गया है। आयोग को अभी बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से रिक्त पदों की कोई जानकारी नहीं मिली है।

UPTET news