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हाईकोर्ट ने मांगा स्कूलों में सुरक्षा उपायों पर प्रगति का ब्योरा

 लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के 1,41000 स्कूलों की सुरक्षा का मुआयना कराने के मामले में सुप्रीमकोर्ट के दिशानिर्देशों को लागू करने के मामले में राज्य सरकार और न्यायमित्र अधिवक्ता से प्रगति का ब्योरा पेश करने का आदेश दिया है।

मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। इसके पहले आठ नवंबर की सुनवाई में हाईकोर्ट ने सुप्रीमकोर्ट द्वारा अविनाश मेहरोत्रा के मामले में दिए गए सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों को लागू करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश गोमती रिवर बैंक रेजिडेंट्स की और से वर्ष 2020 में दाखिल जनहित याचिका पर दिया। इसमें शहर के आवासीय क्षेत्रों में मानकों का उल्लंघन कर चल रहे स्कूलों का मुद्दा उठाया गया है। मामले में कोर्ट ने प्रदेश के स्कूलों की सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट तलब की थी।

राज्य सरकार को आदेश दिया था कि स्कूलों में सुरक्षा उपायों का गंभीरता से मुआयना कराएं। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता कुलदीप पति त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश के 1,41000 स्कूलों का मुआयना किया जाना है। जिसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अविनाश मेहरोत्रा के मामले में दिए गए सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए नीति बनाने की प्रक्रिया में हैं।

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