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युवा उद्यमी योजना पांच लाख तक लोन बिना ब्याज देगी सरकार, योजना की मुख्य बातें, पात्रता की शर्तें, ऑन-लाईन आवेदन लिंक

 ● युवा उद्यमी योजना का पोर्टल शनिवार से शुरू हो गया


● 10 लाख युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर





लखनऊ, । मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का पोर्टल शनिवार को शुरू हो गया है। कलेक्ट्रेट में जिलास्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति की बैठक में यह जानकारी दी गई। इस योजना से करीब 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार का मौका मिलेगा। साथ ही पांच लाख रुपये तक का लोन बिना ब्याज और कागजी कार्रवाई के मिल सकेगा। शुरुआत के छह माह में कोई ईएमआई नहीं देनी होगी ताकि कारोबार को निश्चिंत हो कर आगे बढ़ा सकें। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने की।


यह योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग की है। उपायुक्त उद्योग एमके चौरसिया ने बताया कि इस योजना में सालाना एक लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए 21 से 40 वर्ष आयु, न्यूनतम 8 वीं पास की शैक्षणिक योग्यता तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए।


इस आर्हता को पूरा कर रहे युवा msme.up.gov.in पर ऑन-लाईन आवेदन कर सकते हैं। बैठक में जिलाधिकारी ने जिले से कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों के अधिक निर्यात पर बल दिया। विदेश व्यापार सेवा के जॉइंट डीजीएफटी राजीव कुमार सोनी ने बैठक में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। निर्यात प्रोत्साहन समिति की बैठक में मंसूर लारी ने एमआईसीई योजना के तहत मेडिकल और शिक्षा क्षेत्र में भविष्य की उम्मीदों का प्रस्तुतिकरण किया। सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने पर बल दिया।

योजना की मुख्य बातें

1. 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष तथा 10 वर्ष में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर।

2. 21 से 40 वर्ष आयु, न्यूनतम 8 वीं पास की शैक्षणिक योग्यता तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।

3. रूपये 5 लाख तक के उद्योगो/सेवा परियोजनाओं पर 100% ब्याज मुक्त एवं बिना गारंटी के ऋण।

4. परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान।


पात्रता की शर्तें

1. आयुः 21 से 40 वर्ष।

2. शैक्षणिक योग्यताः न्यूनतम 8वीं पास या समकक्ष।

3. मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कौशल संबंधित प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, या डिग्री।

4. आवेदक को किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना (जिसमें ब्याज या पूंजी घटक शामिल हो) का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए, सिवाय पीएम स्वनिधि योजना के।

ऑन-लाईन आवेदन लिंक

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