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म्युचुअल ट्रान्सफर की नीति में तबादले के बाद वापस नहीं होगा आवेदन, जानिए कौन-कौन से आ गए नए नियम

 लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के अंत:जनपदीय म्युचुअल तबादलों की नीति जारी कर दी गई है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की ओर से जारी की गई इस नीति के अनुसार किसी शिक्षक का तबादला होने के बाद वह आवेदन वापस नहीं ले सकेगा। म्युचुअल तबादले स्कूल से स्कूल किए जाएंगे।

  


तबादला नीति के अनुसार जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (DIET) प्राचार्य की अध्यक्षता में हर जिले में एक कमिटी होगी। यह कमिटी ही तबादला प्रक्रिया को संचालित करेगी। तबादले सत्र में दो बार गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों में किए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। कक्षा एक पांच तक विषय की बाध्यता नहीं होगी। कक्षा छह से आठ तक संबंधित विषय के शिक्षक ही आपस में पेयर बना सकेंगे।



समय सीमा हो चुकी है तय

ग्रामीण संवर्ग का ग्रामीण और शहरी संवर्ग का शहरी संवर्ग में ही तबादला हो सकेगा। तबादलों के लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है। सबसे पहले जिला बेसिक शिक्षक अधिकारी शिक्षकों का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करेंगे। उसके बाद म्युचुअल तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि जारी की जाएगी।


सर्दी की छुट्टी में जारी होंगे आदेश

ऑनलाइन आवेदन के 15 दिन में उसका प्रिंट आउट बीएसए ऑफिस में जमा करना होगा। उसके एक महीने के अंदर BSA सत्यापन करके जिला स्तरीय समिति की बैठक बुलाएंगे। उसके 15 दिन बाद आपत्तियां समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। तबादला आदेश गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों में ही जारी होंगे।

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