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यूपी में होंगे 5352 विशेष शिक्षकों की नियुक्तियां, देनी होगी विशेष पात्रता परीक्षा: सु्प्रीम कोर्ट

 लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश भर के परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत कुल 5352 पदों पर विशेष शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। साथ ही वर्तमान में काम कर रहे लगभग 2200 स्पेशल एजुकेटर्स को समायोजित किया जाएगा।

आवश्यक परीक्षाएँ व शर्तें

जो विशेष शिक्षक पहले से कार्यरत हैं लेकिन टीईटी या सीटेट उत्तीर्ण नहीं हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा आयोजित विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (STET) पास करनी होगी।

  • परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को अधिकतम चार अवसर मिलेंगे।

  • सेवा आयु सीमा 60 वर्ष तय की गई है।

  • चयनित विशेष शिक्षकों को सामान्य शिक्षकों जैसी सुविधाएं और सेवाएं प्राप्त होंगी।

शैक्षणिक योग्यता

  • प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5): स्नातक डिग्री के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) से मान्यता प्राप्त डीएड (विशेष शिक्षा) या समकक्ष डिप्लोमा अनिवार्य होगा। साथ ही पंजीकरण प्रमाणपत्र जरूरी है।

  • उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8): स्नातक के साथ विशेष शिक्षा में बीएड होना आवश्यक है।

चयन और प्रशिक्षण

  • प्रारंभिक जाँच राज्य आयुक्त दिव्यांगजन की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग समिति करेगी।

  • अंतिम नियुक्ति की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति की होगी।

  • चयनित अध्यापक को छह महीने की क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे सभी श्रेणी के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने में सक्षम हो सकें।

आगे की प्रक्रिया

वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों के समायोजन के बाद शेष रिक्त पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए आरसीआई की योग्यता, सामान्य शैक्षणिक पात्रताएं और टीईटी/सीटेट पास होना आवश्यक है।

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