बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए बड़ी राहत, 6 महीने का ब्रिज कोर्स हुआ अनिवार्य

 लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए एक बड़ा और राहत भरा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने ऐसे शिक्षकों के लिए छह महीने का प्राथमिक शिक्षक शिक्षा (ब्रिज) कोर्स अनिवार्य कर दिया है। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 35 हजार शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित हो जाएगी।

नियुक्ति होगी वैध, पूरी करनी होगी शर्त

ब्रिज कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति को पूरी तरह वैध माना जाएगा। हालांकि तय समय सीमा में कोर्स पूरा न करने पर संबंधित शिक्षक की नियुक्ति अमान्य कर दी जाएगी।

बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश

बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (DBEO) को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों का समय से रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं।

एनआईओएस कराएगा ब्रिज कोर्स

यह छह महीने का ब्रिज कोर्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) द्वारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) मोड में कराया जाएगा, जिससे शिक्षक नौकरी के साथ पढ़ाई कर सकेंगे।

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि

  • अंतिम तिथि: 25 दिसंबर 2025

  • तकनीकी समस्या होने पर ई-मेल के माध्यम से सहायता उपलब्ध रहेगी

ब्रिज कोर्स की फीस कितनी होगी?

एनआईओएस द्वारा तय की गई फीस इस प्रकार है:

  • रजिस्ट्रेशन शुल्क: ₹1,000

  • परीक्षा शुल्क: ₹24,000

  • कुल खर्च: लगभग ₹25,000

ब्रिज कोर्स में पढ़ाए जाएंगे ये विषय

यह कोर्स कुल 20 क्रेडिट का होगा, जिसमें निम्न विषय शामिल हैं:

  • बाल विकास एवं शैक्षिक मनोविज्ञान

  • पाठ्यक्रम एवं शिक्षाशास्त्र

  • आकलन एवं मूल्यांकन

  • भाषा शिक्षण

  • गणित शिक्षाशास्त्र

  • पर्यावरण अध्ययन

  • स्कूल अनुभव (School Experience)

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पृष्ठभूमि

पहले कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए बीएड योग्यता को अमान्य कर दिया गया था। इसी से जुड़े मामले में अंशुमान सिंह बनाम एनसीटीई केस में सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को महत्वपूर्ण आदेश दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि:

  • 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त

  • नियमों के तहत चयनित
    बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की सेवा सुरक्षित रहेगी,
    लेकिन ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा।

तय समय में कोर्स नहीं किया तो क्या होगा?

यदि कोई शिक्षक निर्धारित अवधि में ब्रिज कोर्स पूरा नहीं करता है, तो उसकी नियुक्ति रद्द मानी जाएगी।

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