कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नौकरीपेशा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब विशेष परिस्थितियों में बिना किसी अड़चन के 75 प्रतिशत पीएफ धनराशि तत्काल निकाली जा सकेगी। इसके लिए ऑटो सेटलमेंट क्लेम की सुविधा लागू की गई है, जिससे पैसा तीन से पांच दिनों के भीतर खाते में पहुंच जाएगा।
किन परिस्थितियों में मिलेगी तुरंत निकासी की सुविधा
ईपीएफओ ने प्राकृतिक आपदा, दिव्यांगता और बेरोजगारी को विशेष परिस्थितियों की श्रेणी में रखा है।
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प्राकृतिक आपदा या दिव्यांगता की स्थिति में 75% पीएफ तत्काल निकाला जा सकेगा
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शेष 25% राशि रिटायरमेंट या 55 वर्ष की उम्र पूरी होने पर मिलेगी
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निकाली जाने वाली राशि में कर्मचारी व नियोक्ता का अंशदान और उस पर ब्याज भी शामिल होगा
दस्तावेजी झंझट खत्म, स्व प्रमाण पत्र से होगा भुगतान
पहले 75% पीएफ निकालने के लिए कई तरह की शर्तें और दस्तावेजी प्रक्रियाएं थीं। विशेषकर दिव्यांगता के मामलों में:
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विकलांग प्रमाण पत्र
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सही धारा का चयन
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पात्रता की जटिल शर्तें
इन कारणों से क्लेम में देरी होती थी और कई बार आवेदन खारिज भी हो जाते थे। अब स्व प्रमाण पत्र देने मात्र से भुगतान हो जाएगा, साथ ही थर्ड पार्टी गवाही की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है।
13 श्रेणियां खत्म, अब सिर्फ 3 कैटेगरी
ईपीएफओ ने पीएफ निकासी की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए 13 जटिल श्रेणियों को समाप्त कर केवल 3 श्रेणियां बनाई हैं:
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प्राकृतिक आपदा
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दिव्यांगता
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बेरोजगारी
इस बदलाव से क्लेम प्रक्रिया तेज, सरल और पारदर्शी हो गई है।
कानपुर परिक्षेत्र में हजारों को मिला लाभ
कानपुर परिक्षेत्र में एक महीने के भीतर करीब 12 हजार कर्मचारियों को आंशिक पीएफ की राशि तीन से पांच दिनों में प्रदान की गई है। इससे कर्मचारियों को आपात स्थिति में त्वरित आर्थिक सहायता मिल सकी है।
बेरोजगारी में क्या है नियम
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बेरोजगारी की स्थिति में 25 प्रतिशत शेष पीएफ राशि
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12 महीने बाद निकाली जा सकेगी
कर्मचारियों को सीधा फायदा
ईपीएफओ के इस फैसले से:
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आपात स्थिति में तुरंत आर्थिक मदद
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क्लेम रिजेक्शन में कमी
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दस्तावेजी अड़चनें समाप्त
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तेज और आसान भुगतान प्रक्रिया
नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए यह फैसला वित्तीय सुरक्षा और राहत का बड़ा कदम माना जा रहा है।