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अशासकीय सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य व शिक्षकों की ग्रेच्युटी (उपादान) से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

 उत्तर प्रदेश। अशासकीय सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य एवं शिक्षक साथियों द्वारा ग्रेच्युटी (उपादान) को लेकर लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी क्रम में ग्रेच्युटी से संबंधित प्रमुख जिज्ञासाओं का समाधान सरल भाषा में प्रस्तुत किया जा रहा है।


❓ प्रश्न 1: क्या एनपीएस (NPS) से आच्छादित शिक्षकों को भी ग्रेच्युटी मिलती है?

उत्तर: हाँ। शासनादेश दिनांक 06 अक्टूबर 2016 के अनुसार एनपीएस योजना के अंतर्गत आने वाले शिक्षक/कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी की सुविधा अनुमन्य है।


❓ प्रश्न 2: क्या ग्रेच्युटी सभी शिक्षकों को देय होती है?

उत्तर: नहीं। ग्रेच्युटी केवल उन्हीं शिक्षकों को देय है, जो 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुनते हैं।


❓ प्रश्न 3: जबकि सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है, तो 60 वर्ष पर सेवानिवृत्ति का क्या अर्थ है?

उत्तर:
माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय-3 के विनियम-21 के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है।
लेकिन शासनादेश संख्या 395/15-8-99/3003(78)/90 दिनांक 17 फरवरी 1999 के अनुसार कोई भी प्रधानाचार्य अथवा शिक्षक अपनी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व, 62 वर्ष के विकल्प को बदलकर 60 वर्ष पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुन सकता है।

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) के आदेश दिनांक 23 जून 2005 के अनुसार स्वंय सेवा विस्तार अवधि भी इसमें सम्मिलित मानी जाएगी।


❓ प्रश्न 4: ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा क्या है?

उत्तर:
वर्तमान में ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा ₹20 लाख है।
महंगाई भत्ता 50% होने के बाद यह सीमा बढ़ाकर ₹25 लाख कर दी गई है।


❓ प्रश्न 5: ग्रेच्युटी कितने प्रकार की होती है?

उत्तर: ग्रेच्युटी तीन प्रकार की होती है—

  1. सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी

  2. मृत्यु ग्रेच्युटी

  3. सर्विस ग्रेच्युटी


❓ प्रश्न 6: इन तीनों ग्रेच्युटी में क्या अंतर है?

उत्तर:

  • सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी: अधिवर्षता या स्वैच्छिक/अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर देय

  • मृत्यु ग्रेच्युटी: सेवा काल में मृत्यु होने पर देय

  • सर्विस ग्रेच्युटी: 10 वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन के स्थान पर देय


❓ प्रश्न 7: सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की गणना कैसे होती है?

उत्तर:
सेवानिवृत्ति या मृत्यु के दिन मूल वेतन + महंगाई भत्ता के योग को लेकर कुल अर्हकारी सेवा अवधि के आधे भाग से गुणा करने पर प्राप्त राशि देय होती है।
मृत्यु ग्रेच्युटी सेवा अवधि के अनुसार निर्धारित होती है।


❓ प्रश्न 8: सेवाकाल में मृत्यु होने पर ग्रेच्युटी किसे मिलती है?

उत्तर:
नामांकन होने पर उसी के अनुसार भुगतान किया जाता है।
नामांकन न होने की स्थिति में पति/पत्नी, पुत्र-पुत्री (गोद ली हुई संतान सहित), माता-पिता, अविवाहित बहन, 24 वर्ष से कम आयु के भाई आदि में समान रूप से राशि वितरित की जाती है।


❓ प्रश्न 9: क्या परिवार से बाहर के व्यक्ति को नामांकित किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं।


❓ प्रश्न 10: क्या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर ग्रेच्युटी मिल सकती है?

उत्तर: नहीं।


❓ प्रश्न 11: क्या ग्रेच्युटी पर आयकर लगता है?

उत्तर: नहीं। सभी प्रकार की ग्रेच्युटी आयकर से पूर्णतः मुक्त होती हैं।


✍️ — अयोध्या प्रसाद अग्रवाल

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