प्रयागराज।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) द्वारा संचालित छह माह के ब्रिज कोर्स को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
निर्देशों के अनुसार, यदि कोई शिक्षक ब्रिज कोर्स में पंजीकरण नहीं कराता है या निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोर्स पूरा नहीं करता, तो उसकी नियुक्ति अमान्य मानी जाएगी। इसके लिए संबंधित शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होगा।
📌 25 हजार रुपये शुल्क, 30 हजार शिक्षक प्रभावित
ब्रिज कोर्स के लिए 25 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार—
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69 हजार शिक्षक भर्ती में
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लगभग 30 हजार बीएड डिग्रीधारी शिक्षक शामिल हैं
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इन सभी के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य किया गया है
यह कोर्स सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में लागू किया गया है।
📝 25 दिसंबर अंतिम तिथि
एनआईओएस द्वारा संचालित ब्रिज कोर्स में—
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पंजीकरण की अंतिम तिथि: 25 दिसंबर
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पंजीकरण वेबसाइट:
👉 http://bridge.nios.ac.in -
तकनीकी सहायता ई-मेल:
📧 bridgesupport@nios.ac.in
🏫 बीएसए को दिए गए सख्त निर्देश
बेसिक शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को निर्देशित किया है कि—
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सभी पात्र बीएड योग्यता धारी शिक्षकों का
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समय रहते पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाए
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किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए
⚠️ महत्वपूर्ण चेतावनी
निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि—
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ब्रिज कोर्स पूरा न करने पर
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शिक्षक की नियुक्ति स्वतः अमान्य हो जाएगी
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बाद में कोई दावा या अपील मान्य नहीं होगी
🔍 मुख्य बिंदु एक नजर में
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✔ ब्रिज कोर्स अवधि: 6 माह
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✔ संस्था: NIOS
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✔ शुल्क: ₹25,000
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✔ अंतिम तिथि: 25 दिसंबर
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✔ प्रभावित शिक्षक: ~30,000
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✔ कोर्स न करने पर: नियुक्ति रद्द