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लखनऊ: बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्यालय प्रभार में वरिष्ठता निर्धारण के नियम स्पष्ट किए

 लखनऊ: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्यालय प्रभार (Incharge Head/School Charge) को लेकर वरिष्ठता निर्धारण के नियम स्पष्ट कर दिए हैं। विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार अंतर्जनपदीय, जनपदीय,

अपर प्राइमरी और कंपोजिट विद्यालयों में वरिष्ठता तय करने का अलग-अलग आधार निर्धारित किया गया है।


1️⃣ अंतर्जनपदीय स्थानांतरण केस

  • एक ही समय पर स्थानांतरण:
    यदि दो शिक्षक एक ही समय पर अंतर्जनपदीय स्थानांतरण लेकर एक ही जनपद में कार्यरत हैं, तो उनकी वरिष्ठता:

    • मौलिक नियुक्ति

    • जन्मतिथि (DOB)

    • नाम के अल्फाबेट क्रम

  • अलग-अलग बैच में स्थानांतरण:
    वरिष्ठता तय होगी: सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी कार्यमुक्ति/स्थानांतरण आदेश की तिथि

  • नोट: ऐसे विद्यालय जहाँ अंतर्जनपदीय और मूल जनपद के शिक्षक साथ में कार्यरत हों, वहाँ मौलिक जनपद का शिक्षक वरीय माना जाएगा यदि उसकी मौलिक नियुक्ति स्थानांतरण तिथि से पूर्व की हो।


2️⃣ जनपदीय केस

  • एक ही बैच से नियुक्त शिक्षक:
    वरिष्ठता तय होगी:

    • मौलिक नियुक्ति

    • चयन गुणांक

    • DOB

  • अलग बैच के शिक्षक:
    वरिष्ठता मौलिक नियुक्ति की तिथि से निर्धारित होगी।


3️⃣ Upper Primary (अपर प्राइमरी) केस

  • एक साथ नियुक्त शिक्षक:
    वरिष्ठता तय होगी:

    • मौलिक नियुक्ति

    • चयन गुणांक

    • DOB

  • अलग बैच के शिक्षक:
    वरिष्ठता मौलिक नियुक्ति की तिथि से तय होगी।

  • विशेष उदाहरण:
    यदि दो शिक्षक 2004 में साथ नियुक्त हुए और एक का प्रमोशन 2007 तथा दूसरे का 2009 में हुआ, तो वरिष्ठता तय होगी:

    • मौलिक नियुक्ति → चयन गुणांक → DOB → नाम के अल्फाबेट क्रम

  • गणित-विज्ञान शिक्षक:
    सीधी नियुक्ति शिक्षक प्रमोशन से आए शिक्षक से जूनियर माने जाएंगे।


4️⃣ कंपोजिट विद्यालय

  • Primary (PS) के सहायक: वरिष्ठता PS के अन्य सहायक से तय होगी।

  • Upper Primary (UPS) के सहायक: वरिष्ठता UPS के सहायक और प्राइमरी के हेड के सापेक्ष निर्धारित होगी।


पारदर्शिता और एकरूपता

  • इन स्पष्ट मानकों से विद्यालय प्रभार, तैनाती और प्रशासनिक निर्णयों में एकरूपता और पारदर्शिता आएगी।

  • वरिष्ठता को लेकर उत्पन्न होने वाले विवादों में कमी आने की उम्मीद है।

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