लखनऊ : परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत बीएड योग्यताधारी सहायक अध्यापकों के लिए ब्रिज कोर्स करना अब अनिवार्य है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को समय से पंजीकरण कराने के निर्देश दें। यह ब्रिज कोर्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) मोड में कराया जाएगा। कोर्ट
ने स्पष्ट किया है कि 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड शिक्षक, जिनकी नियुक्ति नियमों के तहत हुई है, उनकी सेवा सुरक्षित रहेगी, लेकिन ब्रिज कोर्स अनिवार्य होगा। तय सीमा में कोर्स पूरा न करने पर संबंधित शिक्षक की नियुक्ति अमान्य मानी जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए शिक्षक bridge.nios.ac.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में bridgesupport@nios. ac.in पर ईमेल के जरिये सहायता ली जा सकती है।

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