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ब्रिज कोर्स अनिवार्य: पूरा न करने पर शिक्षक की नियुक्ति होगी अमान्य

प्रयागराज।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) द्वारा संचालित छह माह के ब्रिज कोर्स को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई शिक्षक ब्रिज कोर्स में प्रतिभाग नहीं करता है या निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोर्स पूरा करने में असफल रहता है, तो उसकी नियुक्ति अमान्य मानी जाएगी। इसके लिए संबंधित शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होगा।


💰 25 हजार रुपये शुल्क, 30 हजार शिक्षक प्रभावित

ब्रिज कोर्स के लिए 25 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार—

  • 69 हजार शिक्षक भर्ती में

  • लगभग 30 हजार बीएड डिग्रीधारी शिक्षक शामिल हैं

  • इन सभी शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य किया गया है


📝 25 दिसंबर तक पंजीकरण जरूरी

एनआईओएस की ओर से ब्रिज कोर्स के लिए—

  • पंजीकरण की अंतिम तिथि: 25 दिसंबर

  • पंजीकरण वेबसाइट:
    👉 http://bridge.nios.ac.in


🖥️ तकनीकी समस्या के लिए सहायता

पंजीकरण से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए शिक्षक—

  • 📧 bridgesupport@nios.ac.in
    पर ई-मेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।


🏫 बीएसए को दिए गए निर्देश

निदेशक ने प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को निर्देश दिए हैं कि—

  • संबंधित सभी बीएड योग्यता धारी शिक्षकों का

  • समय रहते पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाए

  • किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो


🔍 मुख्य बिंदु संक्षेप में

  • ✔ ब्रिज कोर्स अवधि: 6 माह

  • ✔ संचालन संस्था: NIOS

  • ✔ शुल्क: ₹25,000

  • ✔ अंतिम तिथि: 25 दिसंबर

  • ✔ प्रभावित शिक्षक: ~30,000

  • ✔ कोर्स न करने पर: नियुक्ति अमान्य

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