नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कांस्टेबल भर्ती के लिए आरक्षित कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक राजपत्र अधिसूचना से सामने आई है।
भर्ती नियमों में किया गया संशोधन
यह बढ़ोतरी सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (गैर-राजपत्रित) भर्ती नियम 2015 में संशोधन के माध्यम से की गई है। इसके तहत अब BSF कांस्टेबल भर्ती में आधी रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी।
आयु सीमा में छूट
अधिसूचना के अनुसार—
-
पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट मिलेगी
-
अन्य पूर्व अग्निवीरों को 3 वर्ष की आयु छूट प्रदान की जाएगी
शारीरिक परीक्षा से भी छूट
पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में बड़ी राहत देते हुए—
-
शारीरिक मानक परीक्षण (PST)
-
शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET)
से पूरी तरह छूट दी गई है।
भर्ती प्रक्रिया और रिक्तियों का बंटवारा
अधिसूचना में बताया गया है कि—
-
प्रत्येक भर्ती वर्ष में सीधी भर्ती के माध्यम से 50% रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी
-
10% रिक्तियां पूर्व सैनिकों के लिए
-
3% तक लड़ाकू कांस्टेबल के लिए समायोजन किया जाएगा
भर्ती दो चरणों में होगी
-
पहला चरण:
-
नोडल फोर्स द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50% रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी
-
-
दूसरा चरण:
-
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) शेष 47% रिक्तियों (जिसमें 10% पूर्व सैनिक शामिल हैं) पर अन्य उम्मीदवारों की भर्ती करेगा
-
इसके अलावा, पहले चरण में किसी विशेष श्रेणी में यदि पूर्व अग्निवीरों की रिक्तियां अधूरी रह जाती हैं, तो उनके लिए अलग से भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
पूर्व अग्निवीरों के लिए सुनहरा अवसर
सरकार के इस फैसले से पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में स्थायी नौकरी पाने का बड़ा अवसर मिलेगा और उनकी सेवा का अनुभव सीधे भर्ती में लाभ देगा।