📰 LT Grade 2025 भर्ती पर हाईकोर्ट का सख्त रुख
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा जारी एलटी ग्रेड 2025 शिक्षक भर्ती विज्ञापन को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामला सहायक अध्यापक (कंप्यूटर) पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से जुड़ा हुआ है।
याचिका में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड) सेवा नियमावली में किए गए उस संशोधन को चुनौती दी गई है, जिसके तहत बीएड (B.Ed) को सहायक अध्यापक कंप्यूटर पद के लिए अधिमान्य (Preferential) योग्यता बनाया गया है।
⚖️ हाईकोर्ट की पीठ और आदेश
विनोद कुमार यादव और चार अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए—
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न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव
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न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान
की खंडपीठ ने—
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महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया
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सभी पक्षों को
चार सप्ताह में जवाब (शपथ पत्र) दाखिल करने का निर्देश दिया
⛔ चयन प्रक्रिया पर आंशिक रोक
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि—
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चयन प्रक्रिया जारी रह सकती है
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लेकिन
गैर-B.Ed डिग्री धारक अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जाएगी
यह आदेश याचियों के हित में एक बड़ी राहत माना जा रहा है।
📜 याचियों का पक्ष क्या है?
याचियों की ओर से अधिवक्ता सीमांत सिंह ने दलील दी कि—
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लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के खंड-6 में
सहायक अध्यापक कंप्यूटर पद के लिए
B.Ed को अधिमान्य योग्यता बताया गया है -
जबकि एनसीटीई (NCTE) की 2014 की अधिसूचना के अनुसार
सहायक अध्यापक नियुक्ति के लिए
B.Ed अनिवार्य योग्यता है -
सुप्रीम कोर्ट के
एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाम जय भारत कॉलेज
मामले में स्पष्ट किया गया है कि
एनसीटीई द्वारा तय योग्यताएं राज्यों पर बाध्यकारी हैं
🏛️ राज्य सरकार का पक्ष
राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि—
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2018 की भर्ती में
सहायक अध्यापक कंप्यूटर के पदों पर
पर्याप्त योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले थे -
इस कारण
कई पद रिक्त रह गए थे -
छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए
नियमों में संशोधन किया गया
🔎 कोर्ट की टिप्पणी (Prima Facie Observation)
हाईकोर्ट ने कहा कि—
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इस बात में कोई विवाद नहीं है कि
एनसीटीई की अधिसूचना में B.Ed को अनिवार्य योग्यता बताया गया है -
ऐसे में
प्रथम दृष्टया (Prima Facie) यह संशोधन जारी रहने योग्य नहीं लगता
कोर्ट ने सभी पक्षों को चार सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए महाधिवक्ता को भी नोटिस जारी किया है।
📅 आगे क्या?
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सभी पक्षों द्वारा जवाब दाखिल किए जाएंगे
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इसके बाद कोर्ट
संशोधन और भर्ती विज्ञापन की वैधता पर अंतिम फैसला कर सकता है -
तब तक
गैर-B.Ed अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक बनी रहेगी
🟢 निष्कर्ष
LT Grade 2025 शिक्षक भर्ती में सहायक अध्यापक कंप्यूटर पद की योग्यता को लेकर उठे इस विवाद से भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा असर पड़ सकता है। हाईकोर्ट की टिप्पणी से संकेत मिलता है कि एनसीटीई नियमों की अनदेखी स्वीकार्य नहीं होगी। अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई और अंतिम निर्णय पर टिकी हैं।