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मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना
योजना के अंतर्गत प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित) में कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक (CWSN), अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत वार्डेन, पूर्णकालिक/अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिका तथा प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइयों एवं उक्त कार्मिकों के आश्रितों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत सरकारी चिकित्सालयों के अलावा निजी चिकित्सालयों में भी आई०पी०डी० (अंतःरोगी विभाग) में उपचार हेतु कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध हो सकेगी।
निजी आबद्ध चिकित्सालयों तथा सरकारी चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सालयों में प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष रुपये पाँच लाख तक की कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध होगी।
योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक पात्र लाभार्थी के पास कैशलेस हेल्थ कार्ड का उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसकी सहायता से आबद्ध चिकित्सालयों में लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने के उपरांत कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध हो सकेगी।
योजना का उद्देश्य
- सभी पात्र लाभार्थीयों एवं उनके आश्रितों को गंभीर बीमारियों की स्थिति में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।
- महंगे इलाज के कारण होने वाले आर्थिक बोझ से मुक्ति दिलाना।
- कैशलेस प्रणाली के माध्यम से चिकित्सा प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाना।
पात्र लाभार्थी
- बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक।
- बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अनुदानित) के शिक्षक।
- बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों (स्ववित्तपोषित) के शिक्षक।
- बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षामित्र।
- बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अनुदेशक।
- बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में विशेष शिक्षक (CWSN)।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिकाएँ।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक शिक्षक/शिक्षिकाएँ।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वार्डेन।
- प्रधानमंत्री पोषण योजना (Mid-Day Meal) में रसोइये।
- उपरोक्त सभी के आश्रित परिवार के सदस्य (नियमानुसार)।

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