जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हाथरस द्वारा जारी आदेश में विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं।
1. रोजाना ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य
सभी शिक्षक विद्यालय में आगमन एवं प्रस्थान के समय निर्धारित माध्यम से अपनी ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे।
इसका मतलब है कि शिक्षकों को केवल विद्यालय पहुंचने पर ही नहीं बल्कि विद्यालय से प्रस्थान के समय भी निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
2. बिना कारण उपस्थिति दर्ज नहीं करने पर कार्रवाई
यदि कोई शिक्षक बिना किसी उचित कारण के ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करता है अथवा जानबूझकर विलंब करता है तो इसे शासकीय आदेशों की अवहेलना माना जाएगा।
ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।
3. प्रधानाध्यापक होंगे जिम्मेदार
आदेश में प्रत्येक प्रधानाध्यापक को अपने विद्यालय की शत-प्रतिशत ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
किसी भी प्रकार की त्रुटि या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित प्रधानाध्यापक को जिम्मेदार माना जाएगा।
खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे प्रतिदिन समीक्षा
सभी खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) अपने विकासखंड के विद्यालयों में प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति की समीक्षा करेंगे।
यदि किसी विद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं हो रही है तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से उसी दिन संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
तकनीकी अथवा नेटवर्क संबंधी समस्या होने की स्थिति में भी प्रधानाध्यापक को उसी दिन इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देने के निर्देश दिए गए हैं।
ऑनलाइन उपस्थिति में लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बिना उचित कारण ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले शिक्षक के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 तथा अन्य लागू सेवा नियमों के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
इसलिए शिक्षकों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस को गंभीरता से लेना जरूरी होगा।
बार-बार लापरवाही मिलने पर तय होगी जवाबदेही
यदि किसी विद्यालय में बार-बार ऑनलाइन उपस्थिति के संबंध में लापरवाही सामने आती है तो संबंधित प्रधानाध्यापक एवं खंड शिक्षा अधिकारी की उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।
इससे साफ है कि केवल शिक्षक ही नहीं, बल्कि विद्यालय स्तर एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी।
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर होगी समीक्षा
आदेश में कहा गया है कि समस्त खंड शिक्षा अधिकारी ऑनलाइन उपस्थिति की मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर नियमित समीक्षा करेंगे।
सभी विकासखंडों से संबंधित अनुपालन आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
किस-किस पर लागू होगा आदेश?
यह आदेश जनपद हाथरस के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत निम्न कार्मिकों से संबंधित है:
- प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक
- कंपोजिट विद्यालयों के शिक्षक
- शिक्षा मित्र
- अनुदेशक
- संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक
हाथरस शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति आदेश: महत्वपूर्ण बिंदु
| विषय | आदेश में निर्देश |
|---|---|
| आदेश जारी करने वाला कार्यालय | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हाथरस |
| आदेश दिनांक | 31 जुलाई 2026 |
| लागू क्षेत्र | जनपद हाथरस |
| विद्यालय | प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट |
| उपस्थिति | ऑनलाइन |
| आगमन | ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य |
| प्रस्थान | ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य |
| प्रधानाध्यापक | 100% ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे |
| BEO | प्रतिदिन ऑनलाइन समीक्षा करेंगे |
| तकनीकी समस्या | उसी दिन अधिकारियों को सूचना |
| लापरवाही | विभागीय कार्रवाई संभव |
| संबंधित नियम | UP Government Servants Discipline & Appeal Rules, 1999 |
शिक्षकों के लिए जरूरी सलाह
हाथरस जनपद के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को आदेश के अनुसार प्रतिदिन विद्यालय पहुंचने और प्रस्थान के समय समय पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए।
यदि नेटवर्क, तकनीकी समस्या या किसी अन्य कारण से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है तो संबंधित प्रधानाध्यापक को तत्काल इसकी सूचना देकर समस्या का रिकॉर्ड रखना उचित होगा।
Hathras Teacher Online Attendance 2026 – FAQs
हाथरस में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति कब से अनिवार्य है?
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हाथरस के 31 जुलाई 2026 के कार्यालय आदेश के अनुसार आगामी माह से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
क्या आगमन और प्रस्थान दोनों समय ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी?
हाँ। आदेश में विद्यालय आगमन एवं प्रस्थान के समय निर्धारित माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाने पर क्या होगा?
बिना उचित कारण ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने या जानबूझकर विलंब करने को आदेशों की अवहेलना माना जा सकता है और लागू सेवा नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।
क्या शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे?
हाँ, आदेश में परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षा मित्रों/अनुदेशकों का उल्लेख किया गया है।
ऑनलाइन उपस्थिति की निगरानी कौन करेगा?
संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी अपने विकासखंड के विद्यालयों की प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति की समीक्षा करेंगे।
तकनीकी समस्या होने पर क्या करना होगा?
नेटवर्क अथवा तकनीकी समस्या की स्थिति में प्रधानाध्यापक को उसी दिन संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी/अधिकारी को इसकी सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।
निष्कर्ष
हाथरस जनपद में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर जारी यह आदेश विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था को और सख्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब शिक्षकों को विद्यालय में आगमन और प्रस्थान दोनों समय निर्धारित माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
साथ ही प्रधानाध्यापकों और खंड शिक्षा अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। बार-बार लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित की जा सकती है।
नोट: यह पोस्ट आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए 31 जुलाई 2026 के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हाथरस के आदेश की प्रति पर आधारित है। उपलब्ध ऑनलाइन संदर्भों में भी हाथरस में ऑनलाइन उपस्थिति संबंधी इस आदेश की जानकारी प्रकाशित हुई है।
