नए प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती हुए कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश के नियम

नए भर्ती हुए कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश के नियम :
30 जून या 30 जून से पहले सेवा में आने पर – 10 दिन
30 जून के बाद व 30 सितम्बर से पहले सेवा में आने पर – 5

दिन
30 सितंबर के बाद सेवा में आने पर – 2 दिन
अधिक जानकारी के लिए निम्न पत्र डाउनलोड कर सकते
है –
डाऊनलोड 4280
देर से उपस्थिति के लिए दंड प्रक्रिया के बारे में
letter No. 8644-GSII-765/35042, dated 22nd October, 1965
के अनुसार यदि कोई कर्मचारी 3 दिन देर से उपस्थित
होता है तो कर्मचारी के खाते से 1 आकस्मिक अवकाश
काटा जा सकता है।
अधिक जानकारी के लिए निम्न पत्र डाउनलोड कर सकते
है –
8644-GSII-765/35042
छोटी छुट्टी के लेखांकन के लिए प्रक्रिया
(1) दो घंटे या उससे कम की अल्पावधि छुट्टी एक तिहाई
दिन के आकस्मिक अवकाश के रूप में
माना जाना चाहिए.
(2) दो घंटे से अधिक व साढ़े तीन घंटे तक के लिए लघु
छुट्टी आधे दिन का आकस्मिक अवकाश के



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