इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में 72825 प्रशिक्षु
अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में निर्देश दिया है कि पहले, दूसरे और
तीसरे चरण की काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए।
हालांकि उनकी नियुक्ति याचिका के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगी। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब भी मांगा है।
याचियों के वकील अनिल बिसेन और अग्निहोत्री कुमार के मुताबिक प्रशिक्षु अध्यापकों की भर्ती के लिए तीन चरण की काउंसलिंग कराई जा चुकी है। शेष पदों के लिए चौथे चरण की काउंसलिंग कराई गई।
चूंकि चौथे चरण में अभ्यर्थियों की मेरिट काफी ऊपर गई इसलिए अनंतिम सूची में पहले, दूसरे और तीसरे चरण के कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची से बाहर कर दिया। अधिवक्ताओं की दलील थी कि शुरू के तीन चरणों की काउंसलिंग में चयन प्रक्रिया पूरी हो गई। चौथी काउंसलिंग बचे हुए पदों के लिए कराई गई ।
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हालांकि उनकी नियुक्ति याचिका के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगी। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब भी मांगा है।
याचियों के वकील अनिल बिसेन और अग्निहोत्री कुमार के मुताबिक प्रशिक्षु अध्यापकों की भर्ती के लिए तीन चरण की काउंसलिंग कराई जा चुकी है। शेष पदों के लिए चौथे चरण की काउंसलिंग कराई गई।
चूंकि चौथे चरण में अभ्यर्थियों की मेरिट काफी ऊपर गई इसलिए अनंतिम सूची में पहले, दूसरे और तीसरे चरण के कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची से बाहर कर दिया। अधिवक्ताओं की दलील थी कि शुरू के तीन चरणों की काउंसलिंग में चयन प्रक्रिया पूरी हो गई। चौथी काउंसलिंग बचे हुए पदों के लिए कराई गई ।
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