पांचवें चरण की काउंसलिंग पर अगले आदेश तक के लिए रोक : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

सहायक अध्यापकों की पांचवीं काउंसलिंग पर रोक
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने 72825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जारी पांचवें चरण की काउंसलिंग पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से 13 अप्रैल तक इस पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
बरेली की रितु गर्ग द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने दिया है।
याची का कहना था कि वह 13 और 14 जनवरी को शाहजहांपुर और बरेली में चौथे चरण की काउंसलिंग में शामिल हुई थी। काउंसलिंग में शामिल हुए अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत्र जारी नहीं किया गया। इसके तत्काल बाद पांचवें चरण की काउंसलिंग प्रारंभ कर दी गई जो नियमविरुद्ध है। सुप्रीमकोर्ट ने 25 फरवरी 2015 को अपने एक आदेश में कहा है कि पहले काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत्र जारी किया जाए उसके बाद अगले चरण की काउंसलिंग के लिए अधिसूचना प्रकाशित कर उसके चार सप्ताह बाद ही काउंसलिंग कराई जाए। बेसिक शिक्षा विभाग ने सुप्रीमकोर्ट के आदेश की अवहेलना की है।
चौथे चरण वालों को बिना नियुक्ति पत्र दिए शुरू कर दी गई थी पांचवें चरण की काउंसलिंग

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