हर्ष का विषय यह हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के सृजन से निर्मित बाल शिक्षा का मूल अधिकार
के तहत निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात की पूर्ति अर्थात प्रदेश में रिक्त
शिक्षक पदों पर तत्काल भर्ती हेतु, हमारे द्वारा, RTE एक्ट के इतिहास में
डाली गयी पहली परमादेश रिट [WP(c)-167/2015 HIMANSHU RANA & ORS. V/S
UNION OF INDIA & ORS.]
को मा० उच्चतम न्यायालय ने गंभीरता से सुनते हुए स्वीकृतकर लिया हैं और सभी प्रतिवादियों (अर्थात UOI; NCTE; Principal Secretary, Basic Education; Chief Secretary, Govt of UP) के appearance हेतु नोटिस जारी करते हुए केस के सुनवाई की अगली तिथि 22 अप्रैल 2015 निर्धारित किया हैं!मा० दीपक मिश्रा एवम् पन्त जी ने प्रदेश में रिक्त पड़े शिक्षक पदों एवम् बाल शिक्षा के मूल अधिकारों का व्यापक स्तर पर हो रहे उल्लंघन पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए तत्काल कठोरतम कार्यवाही का आश्वासन दिया!
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को मा० उच्चतम न्यायालय ने गंभीरता से सुनते हुए स्वीकृतकर लिया हैं और सभी प्रतिवादियों (अर्थात UOI; NCTE; Principal Secretary, Basic Education; Chief Secretary, Govt of UP) के appearance हेतु नोटिस जारी करते हुए केस के सुनवाई की अगली तिथि 22 अप्रैल 2015 निर्धारित किया हैं!मा० दीपक मिश्रा एवम् पन्त जी ने प्रदेश में रिक्त पड़े शिक्षक पदों एवम् बाल शिक्षा के मूल अधिकारों का व्यापक स्तर पर हो रहे उल्लंघन पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए तत्काल कठोरतम कार्यवाही का आश्वासन दिया!
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