अध्यापकों को चार हफ्ते में नियुक्ति काआदेशगणित- विज्ञान के 29334
सहायकअध्यापकों का मामलाअमर उजाला ब्यूरोइलाहाबाद। जूनियर हाईस्कूलों में
गणित-विज्ञान के 29334 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र देने के मामले में
सरकार को एक और मोहलत मिल गई है। अभ्यर्थियों द्वारादाखिल अवमानना याचिका पर
सुनवाई करतेहुए हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षाको चार सप्ताह की
मोहलत दी है।
इसके बादउनको स्वयं अदालत में उपस्थित होकरस्पष्टीकरण देना होगा।दीपक शर्मा और अन्य की अवमानना याचिकापर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति रणविजय सिंहने यह आदेश दिया।याची का कहना था कि 29334 गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों को नियुक्तिपत्र देने के संबंध में हाईकोर्ट ने कई बार आदेशदिया। 29 मई 2014 को ब्रह्मदेव यादव कीयाचिका पर, 12 जून 2014 को अनिल कुमारदीक्षित की विशेष अपील पर, सात अप्रैल2015 को ब्रह्मदेव यादव की विशेष अपील पर,फिर 30 अप्रैल 2015 को संतोष कुमार मिश्रकी याचिका पर और 15 मई 2015 को भारतसुमन की विशेष अपील पर हाईकोर्ट नेअभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का आदेशदिया है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने अभीतक नियुक्ति पत्र नहीं दिए हैं।प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने आदेश केअनुपालन हेतु चार सप्ताह का और समय दिएजाने की मांग की। याचीगण के वकील शैलेंद्र नेकहा कि सरकार जानबूझकर ऐसे तरीके अपनारही है जिससे नियुक्ति पत्र देने में विलंब हो।इसकी वजह से पूरे प्रदेश के जूनियरहाईस्कूलों में शैक्षणिक कार्य प्रभावित होरहा है।कोर्ट ने चार सप्ताह की और मोहलत देते हुएसरकार को अगली तारीख पर आदेश केअनुपालन की रिपोर्ट दाखिल को कहा है। ऐसानहीं करने पर प्रमुख सचिव हीरालाल गुप्ता कोस्वयं अदालत में उपस्थित होना होगा।उल्लेखनीय है कि जूनियर हाईस्कूलों में गणितऔर विज्ञान के 29334 सहायक अध्यापकोंकी सीधी नियुक्ति को प्राथमिक विद्यालयोंके शिक्षकों ने चुनौती दी थी।उनकी मांग थी पहले रिक्त पद प्रोन्नति केद्वारा भरे जाएं। इसकी वजह मामला अदालतपहुंच गया था। अब अदालत के आदेश केबावजूद भी नियुक्तिपत्र नहीं मिल पा रहा है।
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इसके बादउनको स्वयं अदालत में उपस्थित होकरस्पष्टीकरण देना होगा।दीपक शर्मा और अन्य की अवमानना याचिकापर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति रणविजय सिंहने यह आदेश दिया।याची का कहना था कि 29334 गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों को नियुक्तिपत्र देने के संबंध में हाईकोर्ट ने कई बार आदेशदिया। 29 मई 2014 को ब्रह्मदेव यादव कीयाचिका पर, 12 जून 2014 को अनिल कुमारदीक्षित की विशेष अपील पर, सात अप्रैल2015 को ब्रह्मदेव यादव की विशेष अपील पर,फिर 30 अप्रैल 2015 को संतोष कुमार मिश्रकी याचिका पर और 15 मई 2015 को भारतसुमन की विशेष अपील पर हाईकोर्ट नेअभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का आदेशदिया है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने अभीतक नियुक्ति पत्र नहीं दिए हैं।प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने आदेश केअनुपालन हेतु चार सप्ताह का और समय दिएजाने की मांग की। याचीगण के वकील शैलेंद्र नेकहा कि सरकार जानबूझकर ऐसे तरीके अपनारही है जिससे नियुक्ति पत्र देने में विलंब हो।इसकी वजह से पूरे प्रदेश के जूनियरहाईस्कूलों में शैक्षणिक कार्य प्रभावित होरहा है।कोर्ट ने चार सप्ताह की और मोहलत देते हुएसरकार को अगली तारीख पर आदेश केअनुपालन की रिपोर्ट दाखिल को कहा है। ऐसानहीं करने पर प्रमुख सचिव हीरालाल गुप्ता कोस्वयं अदालत में उपस्थित होना होगा।उल्लेखनीय है कि जूनियर हाईस्कूलों में गणितऔर विज्ञान के 29334 सहायक अध्यापकोंकी सीधी नियुक्ति को प्राथमिक विद्यालयोंके शिक्षकों ने चुनौती दी थी।उनकी मांग थी पहले रिक्त पद प्रोन्नति केद्वारा भरे जाएं। इसकी वजह मामला अदालतपहुंच गया था। अब अदालत के आदेश केबावजूद भी नियुक्तिपत्र नहीं मिल पा रहा है।
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