दरोगा भर्ती परीक्षा में अब आरक्षण का पेच
इलाहाबाद (ब्यूरो)। सिविल पुलिस और पीएसी में 4010 पदों पर उपनिरीक्षकों की भर्ती के मामले में अब आरक्षण का पेच फंस गया है। अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि महिलाओं और कुछ अन्य वर्गों को क्षैतिज आरक्षण के तहत आरक्षित कोटे में चयनित करने के बजाए सामान्य की अनआरक्षित सीटों पर चयनित किया गया है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से 21 जुलाई तक जवाब मांगा है। आशीष कुमार और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं।
याची के वकील सीमांत सिंह के अनुसार 19 मई 2011 को 4010 उपनिरीक्षकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। चयन के उपरांत 3738 पदों पर नियुक्तियां दी गईं। चयनित अभ्यर्थियों की सूची देखने से पता चलता है कि महिलाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक्स सर्विस मैन को मिलने वाले क्षैतिज आरक्षण की सीटें अनारक्षित कोटे की सीटों से भरी गई हैं। अधिवक्ता का कहना है कि क्षैतिज आरक्षण पाने वालों को सामान्य वर्ग में तभी चयनित किया जा सकता है जब उनकी मेरिट सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक हो। याचिका में ऐसे 27 सीटों को उदाहरण दिया गया है। याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई होगी।
आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों का सामान्य सीटों पर किया गया चयन
हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से मांगा जवाब
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इलाहाबाद (ब्यूरो)। सिविल पुलिस और पीएसी में 4010 पदों पर उपनिरीक्षकों की भर्ती के मामले में अब आरक्षण का पेच फंस गया है। अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि महिलाओं और कुछ अन्य वर्गों को क्षैतिज आरक्षण के तहत आरक्षित कोटे में चयनित करने के बजाए सामान्य की अनआरक्षित सीटों पर चयनित किया गया है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से 21 जुलाई तक जवाब मांगा है। आशीष कुमार और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं।
याची के वकील सीमांत सिंह के अनुसार 19 मई 2011 को 4010 उपनिरीक्षकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। चयन के उपरांत 3738 पदों पर नियुक्तियां दी गईं। चयनित अभ्यर्थियों की सूची देखने से पता चलता है कि महिलाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक्स सर्विस मैन को मिलने वाले क्षैतिज आरक्षण की सीटें अनारक्षित कोटे की सीटों से भरी गई हैं। अधिवक्ता का कहना है कि क्षैतिज आरक्षण पाने वालों को सामान्य वर्ग में तभी चयनित किया जा सकता है जब उनकी मेरिट सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक हो। याचिका में ऐसे 27 सीटों को उदाहरण दिया गया है। याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई होगी।
आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों का सामान्य सीटों पर किया गया चयन
हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से मांगा जवाब
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