टीईटी से लेकर भर्ती प्रक्रिया तक में विवाद : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

लखनऊ। प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही। चार साल पहले शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया आए दिन किसी न किसी विवाद में फंस जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है जिसमें साफ कहा गया है कि प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में यदि बिना टीईटी पास लोगों को रख लिया गया है, तो पूरी चयन प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश तब आया है, जब 54,146 प्रशिक्षु शिक्षकों को स्कूलों में जॉइन कराया जा चुका है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में बिना टीईटी किए करीब 20 हजार लोगों को रखे जाने की शिकायत की गई है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने वर्ष 2011 में पहली बार टीईटी आयोजित कराया। हालांकि इससे पहले ही तत्कालीन बसपा सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट पर करने का निर्णय कर लिया था। यहां बता दें कि इसके पहले प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट पर की जाती थी। टीईटी का रिजल्ट आने के बाद तत्कालीन बसपा सरकार ने नवंबर 2011 में प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए पहली बार आवेदन मांगे। भर्ती प्रक्रिया पूरी हो पाती, इससे पहले विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई और शिक्षकों का चयन नहीं किया जा सका।
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