हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सेवा संबंधी मामले में रिट कोर्ट केआदेश का पालन न
करने पर प्रतापगढ़ केजिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एसटी हुसैन को 9 अक्टूबर
को तलब किया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर रिट कोर्ट केआदेश का
पूरी तरह पालन अगली सुनवाई की तारीख यानी 9 अक्टूबर के पहले कर दिया जाएगा
तो अफसर को अदालत में पेश नहीं होना होगा।
ऐसे में सिर्फ आदेश पालन का हलफनामा दाखिल किया जाएगा। जस्टिस डॉ. देवेंद्र कुमार अरोड़ा ने यह आदेश श्रीपाल सिंह की ओर से दायर अवमानना याचिका पर दिया। खबर साभार : अमर उजाला उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ को अदालत के आदेश का पालन न करने पर आगामी नौ अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित होने को कहा है।
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