उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के तीन सदस्य अयोग्य करार
हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के तीन सदस्यों को अयोग्य करार देते हुए सरकार से कहा है कि उनके स्थान पर नई नियुक्ति करे। आयोग के तीन सदस्यों की योग्यता पर सवाल उटाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल थी।
सोमवार को उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आयोग के सदस्य राजबीर यादव, रूदल यादव और एके सिंह की नियुक्ति को अवैध करार दे दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह तीनो सदस्य पद के अयोग्य हैं। सरकार इनके स्थान पर नई नियुक्ति करे। आयोग में कुल सात सदस्य होते हैं। अभी वहां पर अध्यक्ष के साथ चार सदस्य थे।
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हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के तीन सदस्यों को अयोग्य करार देते हुए सरकार से कहा है कि उनके स्थान पर नई नियुक्ति करे। आयोग के तीन सदस्यों की योग्यता पर सवाल उटाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल थी।
सोमवार को उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आयोग के सदस्य राजबीर यादव, रूदल यादव और एके सिंह की नियुक्ति को अवैध करार दे दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह तीनो सदस्य पद के अयोग्य हैं। सरकार इनके स्थान पर नई नियुक्ति करे। आयोग में कुल सात सदस्य होते हैं। अभी वहां पर अध्यक्ष के साथ चार सदस्य थे।
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