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उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के तीन सदस्य अयोग्य करार : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Latest updates

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के तीन सदस्य अयोग्य करार
हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के तीन सदस्यों को अयोग्य करार देते हुए सरकार से कहा है कि उनके स्थान पर नई नियुक्ति करे। आयोग के तीन सदस्यों की योग्यता पर सवाल उटाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल थी।

सोमवार को उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आयोग के सदस्य राजबीर यादव, रूदल यादव और एके सिंह की नियुक्ति को अवैध करार दे दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह तीनो सदस्य पद के अयोग्य हैं। सरकार इनके स्थान पर नई नियुक्ति करे। आयोग में कुल सात सदस्य होते हैं। अभी वहां पर अध्यक्ष के साथ चार सदस्य थे।


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