इलाहाबाद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश के प्राथमिक
विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षामित्रों को नियमित सहायक अध्यापक बनाने के
मामले पर हाईकोर्ट के तीन जजों की पूर्णपीठ कल शुक्रवार से सुनवाई करेगी।
हाईकोर्ट की यह बेंच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी है।
हाईकोर्ट में मुद्दा यह है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों
में तैनात वे शिक्षामित्र जो टीईटी पास नहीं है क्या उन्हें बतौर सहायक
अध्यापक नियुक्ति की जा सकती है। इस मामले की सुनवाई के लिए मुख्य
न्यायाधीश की अध्यक्षता मेें तीन जजों की पीठ गठित हो गयी है। यह पीठ
शुक्रवार को अपरान्ह से इस मामले की नियमित सुनवाई करेगी।
मालूम हो कि प्रदेश में शिक्षामित्रों को टीचर बनाने की लड़ाई
बहुत दिनों से चल रही है। शिक्षामित्रों का कहना है कि टीचर बनने के लिए
टीईटी पास होने की अनिवार्यता वर्ष 2010 से आयी है जबकि वे इसके पहले से
प्राथमिक विद्यालयों में बतौर शिक्षामित्र छात्रों को पढ़ा रहे हैं। इन
शिक्षामित्रों का कहना है कि टीईटी की अनिवार्यता का नियम भूतलक्षी प्रभाव
से लागू नहीं किया जा सकता। बहरहाल कोर्ट इस मामले पर कल से सुनवाई करेगी।
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