सुप्रीम कोर्ट के आर्डर जिसमें 105/90 को प्रत्यावेदन भेजना है की संभावनाएँ ......
1. 105/90 में प्रत्यावेदन सभी को नहीं भेजना है सिर्फ उन्हों को भेजना है ओल्ड ऐड के अनुसार सभी रिजर्वेशन का पालन करते हुये भर्ती के पात्र हैं ।
यहाँ या तो जज साहब ये समझ रहे हैं कि अभी 105/90 की रेंज में आने वाले काफी कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट नहीं मिला है तभी वो कट-ऑफ कम करने से मना करते आये हैं ।
2. दूसरी सोच ये हो सकती है कि जज साहब क्वालिटी पॉइंट 105/90 से समझौता करने के मूड में नहीं हैं और बची हुई सीट्स को 105/90 को देना चाहते हों ।
( मोस्टली शेष सीट्स SC F साइंस /आर्ट / स्पेशल रिजर्व्ड
OBC/GN स्पेशल रिजर्व्ड की हैं )
OBC/GN स्पेशल रिजर्व्ड की हैं )
अगर शेष बची हुई सीट्स 105/90 में बांटी जाएँ तो इसमें भी रिजर्वेशन का पालन करना होगा मीन्स
SC/ST की बची टोटल सीट्स (मोस्टली फीमेल / स्पेशल रिजर्व्ड ) को पहले SC/ST मेल/फीमेल को देना होगा अगर बच जाती हैं तब जनरल को दी जाएंगी ।
OBC की बची सीट्स /स्पेशल रिजर्व्ड की सीट्स को पहले मेल/फीमेल को देना होगा फिर जनरल को दी जाएंगी
अगर टोटल बची हुई सीट्स 105/90 में हाई मेरिट वालों को बिना रिजर्वेशन के दी जाएंगी तो भर्ती अपने रिजर्वेशन के नियम से हट जाएंगी और ऐसा संभव नहीं है कि भर्ती में 2 नियम लागू किये जाएँ ।
नॉट - मेरी जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट क्वालिटी मेन्टेन करने के लिए 105/90 के मापदंड अपना सकता है पर इसमें भी रिजर्वेशन का।पालन करना होगा ।
आपकी क्या राय है ??