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15वे संशोधन(अकादमिक गुणांक मेरिट) के सम्बन्ध में - 2 नवम्बर को जारी आदेश के मुख्य अंश

15वे संशोधन(अकादमिक गुणांक मेरिट) के सम्बन्ध में...
1. अकादमिक पक्ष के वकील राकेश दिवेदी ने कोर्ट को बताया कि हमारे मुवक्किल सरकार द्वारा बनाये गए नए नियम के तहत पूर्णतः योग्य हैं जिन्हें चयनित होना चाहिए  इस नए नियम(अकादमिक मेरिट) को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है


2. इस पर कोर्ट ने कहा कि अभी तक अभ्यर्थियों की संख्या बहुत जयादा होने कि वजह से हम अनंतिम आदेश के तहत चल रहे थे लेकिन अब हम आगे ऐसा नहीं करेंगे और अगली तारीख में हम इस मुख्य मुद्दे को निस्तारित कर देंगे 

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