यूपी में मृतक आश्रितों की नियुक्ति का अधिकार निकायों को
लखनऊ नगर विकास विभाग ने यूपी में मृतक आश्रित कोटे पर नियुक्ति के अधिकार के संबंध में स्थिति साफ कर दी है। उसने कहा है कि समूह ‘ग’ के अंतर्गत आने वाले पदों पर नियुक्ति का अधिकार निकायों के पास ही है। इसलिए इस स्तर के पदों पर मृतक आश्रित की भर्ती निकाय अपने स्तर पर ही करेंगे।
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लखनऊ नगर विकास विभाग ने यूपी में मृतक आश्रित कोटे पर नियुक्ति के अधिकार के संबंध में स्थिति साफ कर दी है। उसने कहा है कि समूह ‘ग’ के अंतर्गत आने वाले पदों पर नियुक्ति का अधिकार निकायों के पास ही है। इसलिए इस स्तर के पदों पर मृतक आश्रित की भर्ती निकाय अपने स्तर पर ही करेंगे।
राज्य सरकार ने समूह ‘ग’ तक के पदों पर भर्ती का अधिकार अधीनस्थ सेवा चयन
आयोग को दे रखा है। प्रदेश के कुछ निकायों में यह भ्रम की स्थिति हो पैदा
हो गई कि समूह ‘ग’ स्तर तक के मृतक आश्रित पदों पर भी वे भर्तियां नहीं कर
सकेंगे। निकाय इस संबंध में समय-समय पर शासन से दिशा-निर्देश मांगते रहते
हैं।
नगर विकास विभाग ने इसके आधार पर ही यह स्थिति साफ की है। संयुक्त सचिव नगर विकास सुधीर सिंह चौहान ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पदों पर मृतक आश्रित की नियुक्ति किए जाने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। इससे निकायों में मृतक आश्रितों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।
नगर विकास विभाग ने इसके आधार पर ही यह स्थिति साफ की है। संयुक्त सचिव नगर विकास सुधीर सिंह चौहान ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पदों पर मृतक आश्रित की नियुक्ति किए जाने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। इससे निकायों में मृतक आश्रितों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।
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