बर्खास्त शिक्षक शिवकुमार पाठक को BSA सुल्तानपुर ने किया बहाल !!!!"
सरकारी बेसिक स्कूलों में बदहाल शिक्षा - व्यवस्था को दुरुस्त करवाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले शिक्षक शिवकुमार पाठक को उक्त मामले में मा.हाईकोर्ट इलाहाबाद का फैसला आने के बाद अनुपस्थिति दिखाकर बर्खास्त कर दिया गया था ।
जिसमे मा हाईकोर्ट ने सभी सरकारी वेतनभोगी को सरकारी स्कूलो में अपने बच्चों को पढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। परंतु प्रदेश सरकार के इशारे पर याची शिक्षक शिव कुमार पाठक को ही BSA सुल्तानपुर ने बीते 17 अगस्त को बर्खास्तगी का लेटर थमा दिया । प्रदेश के इस बहुचर्चित मामले की जहाँ चहुंओर निंदा की गयी वही इसकी धमक विधानसभा और विधानपरिषद में गूंजा !!!
दूसरी तरफ शिक्षक शिव कुमार पाठक ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया ।
मा हाईकोर्ट इलाहाबाद की कड़ी फटकार व कोर्ट की अवमानना लागू होने के पश्चात अपना गला फंसते देख बेसिक शिक्षा परिषद् उ.प्र.के आला अधिकारी हरकत में आये । अंततः BSA सुल्तानपुर ने शिक्षक शिव कुमार पाठक को किया बहाल !!!!!!!!
उल्लेखनीय है कि सुल्तानपुर में शिक्षक शिवकुमार पाठक -
1. 72825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में मा सुप्रीम कोर्ट में मुख्य पक्षकार है ।
2. 29334 गणित - विज्ञान भर्ती के मामले में मुख्य याची ।
3. 6 जुलाई 2015 को शिक्षामित्रों के समायोजन पर स्टे इन्ही के केस में आया ।
4. सरकारी स्कूलो में सरकारी वेतनभोगी अपने बच्चों को पढ़ाये । मा हाईकोर्ट इलाहाबाद का ऐतिहासिक फैसला इन्ही की रिट पर आया ।
कब - कब क्या हुआ --
1. 13 अगस्त 2015 को बर्खास्त किया गया।
2. 17 अगस्त 2015 को बर्खास्तगी का लेटर रिसीव कराया गया ।
3. 22 सितम्बर 2015 को मा हाईकोर्ट इलाहाबाद में बर्खास्तगी के विरुद्ध अपील ।
4. 24 सितम्बर 2015 को सुनवाई के पश्चात् मा न्यायालय ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए शिक्षक शिवकुमार पाठक को बहाल करने का दिया आदेश ।
5. बहाल न कराये जाने पर 6 दिसंबर 2015 को कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट फ़ाइल ।
6. कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट पर सुनवाई करके कोर्ट ने डायरेक्टर बेसिक शिक्षा परिषद् उ.प्र. ( डी.बी.शर्मा ) व BSA सुल्तानपुर ( रमेश यादव) को 4 सप्ताह में श्री पाठक जी को ज्वाइन कराने का दिया कड़ा आदेश !!! और साथ ही अगली डेट 15 जनवरी 2016 को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा ( उक्त दोनों अधिकारियो को )
अंततः कड़े संघर्ष के पश्चात् व अपना गला फंसत्ता देख BSA सुल्तानपुर ने शिक्षक शिवकुमार पाठक को किया गया बहाल !!!!!!!
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती गन्दे काम -->> Breaking News: सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
सरकारी बेसिक स्कूलों में बदहाल शिक्षा - व्यवस्था को दुरुस्त करवाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले शिक्षक शिवकुमार पाठक को उक्त मामले में मा.हाईकोर्ट इलाहाबाद का फैसला आने के बाद अनुपस्थिति दिखाकर बर्खास्त कर दिया गया था ।
जिसमे मा हाईकोर्ट ने सभी सरकारी वेतनभोगी को सरकारी स्कूलो में अपने बच्चों को पढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। परंतु प्रदेश सरकार के इशारे पर याची शिक्षक शिव कुमार पाठक को ही BSA सुल्तानपुर ने बीते 17 अगस्त को बर्खास्तगी का लेटर थमा दिया । प्रदेश के इस बहुचर्चित मामले की जहाँ चहुंओर निंदा की गयी वही इसकी धमक विधानसभा और विधानपरिषद में गूंजा !!!
दूसरी तरफ शिक्षक शिव कुमार पाठक ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया ।
मा हाईकोर्ट इलाहाबाद की कड़ी फटकार व कोर्ट की अवमानना लागू होने के पश्चात अपना गला फंसते देख बेसिक शिक्षा परिषद् उ.प्र.के आला अधिकारी हरकत में आये । अंततः BSA सुल्तानपुर ने शिक्षक शिव कुमार पाठक को किया बहाल !!!!!!!!
उल्लेखनीय है कि सुल्तानपुर में शिक्षक शिवकुमार पाठक -
1. 72825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में मा सुप्रीम कोर्ट में मुख्य पक्षकार है ।
2. 29334 गणित - विज्ञान भर्ती के मामले में मुख्य याची ।
3. 6 जुलाई 2015 को शिक्षामित्रों के समायोजन पर स्टे इन्ही के केस में आया ।
4. सरकारी स्कूलो में सरकारी वेतनभोगी अपने बच्चों को पढ़ाये । मा हाईकोर्ट इलाहाबाद का ऐतिहासिक फैसला इन्ही की रिट पर आया ।
कब - कब क्या हुआ --
1. 13 अगस्त 2015 को बर्खास्त किया गया।
2. 17 अगस्त 2015 को बर्खास्तगी का लेटर रिसीव कराया गया ।
3. 22 सितम्बर 2015 को मा हाईकोर्ट इलाहाबाद में बर्खास्तगी के विरुद्ध अपील ।
4. 24 सितम्बर 2015 को सुनवाई के पश्चात् मा न्यायालय ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए शिक्षक शिवकुमार पाठक को बहाल करने का दिया आदेश ।
5. बहाल न कराये जाने पर 6 दिसंबर 2015 को कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट फ़ाइल ।
6. कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट पर सुनवाई करके कोर्ट ने डायरेक्टर बेसिक शिक्षा परिषद् उ.प्र. ( डी.बी.शर्मा ) व BSA सुल्तानपुर ( रमेश यादव) को 4 सप्ताह में श्री पाठक जी को ज्वाइन कराने का दिया कड़ा आदेश !!! और साथ ही अगली डेट 15 जनवरी 2016 को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा ( उक्त दोनों अधिकारियो को )
अंततः कड़े संघर्ष के पश्चात् व अपना गला फंसत्ता देख BSA सुल्तानपुर ने शिक्षक शिवकुमार पाठक को किया गया बहाल !!!!!!!
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