हाईकोर्ट के तीन जजों की पूर्णपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है
कि मृतक आश्रित कोटे के तहत दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति प्रोबेशन पर भी
की जा सकती है।
आवश्यक नहीं है कि सीधे स्थायी नियुक्ति ही दी जाए। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में यह विधि प्रश्न पीठ के समक्ष था कि मृतक क्या मृतक आश्रित को प्रोबेशन पर नियुक्त करना सही माना जाएगा।
पूर्णपीठ ने माना कि इसमें कुछ भी गैरकानूनी नहीं है। प्रकरण पर मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड, न्यायमूर्ति एमके गुप्ता और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने सुनवाई की।
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पूर्णपीठ ने माना कि इसमें कुछ भी गैरकानूनी नहीं है। प्रकरण पर मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड, न्यायमूर्ति एमके गुप्ता और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने सुनवाई की।
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