जासं, अंबेडकरनगर : बेसिक शिक्षा विभाग में टीईटी मेरिट पर 72 हजार 825
शिक्षकों की भर्ती में प्रदेश सरकार की ओर से मनमानी किए जाने का आरोप
लगाते हुए टीईटी संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष आनंद रमन ने कहा कि न्यायालय
के समक्ष सरकार की कलई खुलती जा रही है।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी भर्ती प्रकिया को लेकर काफी सख्त हो गया है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की काफी कमी है। ऐसे में योग्य शिक्षकों की भर्ती किए जाने के लिए उक्त भर्ती के पदों का प्रतिबंध कोई मायने नहीं रखता। जिलाध्यक्ष ने टीईटी अभ्यर्थियों से अधिकार हासिल करने के लिए न्यायालय में याची बनने की अपील की है।
बताया कि उक्त भर्ती में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी याची बन सकते हैं।
रविवार को कलेक्ट्रेट के निकट बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने बताया कि न्याय उसी को मिलता है, जो याचना करता है। लिहाजा सभी अभ्यर्थियों को न्यायालय में याची बनना जरूरी है। बताया गया कि गत 24 फरवरी को सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों की बेंच में परिवर्तन हो चुका है। लिहाजा मौके पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की नवीन बेंच ने भी स्पष्ट किया कि भर्ती को लेकर सामान्य आदेश किया जाना संभव नहीं है।
जिलाध्यक्ष ने अवगत कराया कि टीईटी मेरिट पर 72 हजार 825 शिक्षक भर्ती में आवेदन कर चुके अभ्यर्थी याची बन सकते हैं। इसके लिए कोई भी प्रतिबंध लागू नहीं किया गया है। उधर न्यायालय ने 12 हजार 91 की सूची में तकनीकी त्रुटि को इंगित किया है। बताया कि न्यायालय ने भी माना कि प्राथमिक शिक्षकों की परिषदीय विद्यालयों में बड़ी कमी है।
इसके सापेक्ष योग्य अभ्यर्थियों की भी पर्याप्त संख्या उपलब्ध है। देश में शिक्षा अधिकारी कानून लागू होने के कारण न्यायालय आने वाले अभ्यर्थियों को रोका नहीं जा सकता है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि न्यायालय की सुनवाई में स्पष्ट है कि यह भर्ती अब 72 हजार 825 शिक्षक पदों तक ही सीमित नहीं रहेगी। जिलाध्यक्ष ने बताया कि न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर बैठक में अजरुन प्रसाद, दीवान चंद्र मौर्य, अरुण कुमार, पंकज कुमार, अवधेश पाल, विक्रम सोनी, अशोक यादव, धीरेंद्र पांडेय, दिनेश कुमार, मयंक सिंह, दिनेश पटेल, अमरजीत, नीतू सिंह, सांवरी यादव व दिनेश सोनी आदि शामिल रहे|
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ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी भर्ती प्रकिया को लेकर काफी सख्त हो गया है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की काफी कमी है। ऐसे में योग्य शिक्षकों की भर्ती किए जाने के लिए उक्त भर्ती के पदों का प्रतिबंध कोई मायने नहीं रखता। जिलाध्यक्ष ने टीईटी अभ्यर्थियों से अधिकार हासिल करने के लिए न्यायालय में याची बनने की अपील की है।
बताया कि उक्त भर्ती में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी याची बन सकते हैं।
रविवार को कलेक्ट्रेट के निकट बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने बताया कि न्याय उसी को मिलता है, जो याचना करता है। लिहाजा सभी अभ्यर्थियों को न्यायालय में याची बनना जरूरी है। बताया गया कि गत 24 फरवरी को सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों की बेंच में परिवर्तन हो चुका है। लिहाजा मौके पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की नवीन बेंच ने भी स्पष्ट किया कि भर्ती को लेकर सामान्य आदेश किया जाना संभव नहीं है।
जिलाध्यक्ष ने अवगत कराया कि टीईटी मेरिट पर 72 हजार 825 शिक्षक भर्ती में आवेदन कर चुके अभ्यर्थी याची बन सकते हैं। इसके लिए कोई भी प्रतिबंध लागू नहीं किया गया है। उधर न्यायालय ने 12 हजार 91 की सूची में तकनीकी त्रुटि को इंगित किया है। बताया कि न्यायालय ने भी माना कि प्राथमिक शिक्षकों की परिषदीय विद्यालयों में बड़ी कमी है।
इसके सापेक्ष योग्य अभ्यर्थियों की भी पर्याप्त संख्या उपलब्ध है। देश में शिक्षा अधिकारी कानून लागू होने के कारण न्यायालय आने वाले अभ्यर्थियों को रोका नहीं जा सकता है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि न्यायालय की सुनवाई में स्पष्ट है कि यह भर्ती अब 72 हजार 825 शिक्षक पदों तक ही सीमित नहीं रहेगी। जिलाध्यक्ष ने बताया कि न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर बैठक में अजरुन प्रसाद, दीवान चंद्र मौर्य, अरुण कुमार, पंकज कुमार, अवधेश पाल, विक्रम सोनी, अशोक यादव, धीरेंद्र पांडेय, दिनेश कुमार, मयंक सिंह, दिनेश पटेल, अमरजीत, नीतू सिंह, सांवरी यादव व दिनेश सोनी आदि शामिल रहे|
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