लखनऊ (ब्यूरो)। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अवमानना के एक मामले
में सूबे के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव जितेंद्र कुमार के
खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
कोर्ट ने 28 मार्च को उनकी हाजिरी सुनिश्चित कराने को इलाहाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के जरिये उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के निर्देश दिए हैं।
जस्टिस अनिल कुमार ने गुरुवार को यह आदेश नीरज कुमार की 2013
से लंबित अवमानना याचिका पर दिया। इसमें आठ अप्रैल 2013 के रिट कोर्ट का
आदेश पालन न करने का आरोप है।
पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने सरकारी वकील के आग्रह पर आदेश के
पालन का हलफनामा दाखिल करने का वक्त देकर ताकीद की थी कि अगर ऐसा न किया
गया तो उक्त अफसर तीन मार्च को कोर्ट में पेश होंगे।
गुरुवार को सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि उक्त आदेश
संबंधी सूचना अफसर को भेजी गई, लेकिन जवाब के लिए अब तक उन्होंने संपर्क
नहीं किया।Sponsored links :
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