अमरोहा : अन्तरजनपदीय ट्रांसफर के तहत बेसिक शिक्षा विभाग के 231 शिक्षक
जिले को बॉय-बॉय कहेंगे। इनकी काउंस¨लग 18 जुलाई को बीएसए दफ्तर में होगी।
इसमें इन्हें अपने ट्रांसफर का कारण बताना होगा।
साथ ही अन्य अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। उसके बाद वह सभी अपने-अपने मूल जिले में स्थानान्तरित हो पाएंगे।
प्रदेश सरकार ने अन्तरजनपदीय शिक्षकों के ट्रांसफर का फरमान जारी किया था। इसके लिए पांच जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों को आवेदन करना था। जिले में विभिन्न ब्लाकों के 231 परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने एनआइसी के माध्यम से आवेदन किया। उसके बाद एनआइसी ने इस आवेदन का मास्टर डाटा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करा दिया है। अब विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी है।
शासन का आदेश है कि ऑनलाइन आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों का सत्यापन शिक्षकों के सेवा संबंधी अभिलेखों व उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर करना होगा। आवेदन में विकलांगता या असाध्य रोग ग्रसित होने अथवा अन्य प्राथमिकताओं का सावधानीपूर्वक सत्यापन किया जाए, ताकि कोई भी शिक्षक कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर स्थानान्तरण नहीं करा सके। स्थानान्तरण के लिए 18 जुलाई को बीएसए दफ्तर में शिक्षक-शिक्षिकाओं को काउंस¨लग के लिए बुलाया गया है।
बीएसए की मौजूदगी में सभी बीईओ शिक्षकों के प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर ऑनलाइन आवदेन की जांच करेंगे। इसकी सत्यापित छाया प्रति बीएसए दफ्तर में जमा होगी। साथ ही बीएसए द्वारा सत्यापित छायाप्रति एक सप्ताह में परिषदीय कार्यालय में जमा करना होगा।
अन्तरजनपदीय शिक्षकों के ट्रांसफर की कार्यवाही चल रही है। 18 जुलाई को शिक्षकों को बीएसए दफ्तर में काउंस¨लग के लिए बुलाया गया है। इसमें उन्हें विभाग द्वारा निर्देशित प्रमाण पत्र लाने आवश्यक है।
शमीम बानो, बीएसए, अमरोहा।
काउंस¨लग में इनकी पड़ेगी बेहद जरूरत
पैन कार्ड, नियुक्ति पत्र, प्रमोशन कापी, ट्रांसफर का कारण लिखित, मूल जनपद में ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां का निवास प्रमाण पत्र। इसके साथ ही गैर जनपद स्थानांतरित होने वाले सभी शिक्षकों को शपथ पत्र देना होगा कि 'स्थानांतरित जनपद में अपनी ज्येष्ठता का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे'।
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साथ ही अन्य अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। उसके बाद वह सभी अपने-अपने मूल जिले में स्थानान्तरित हो पाएंगे।
प्रदेश सरकार ने अन्तरजनपदीय शिक्षकों के ट्रांसफर का फरमान जारी किया था। इसके लिए पांच जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों को आवेदन करना था। जिले में विभिन्न ब्लाकों के 231 परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने एनआइसी के माध्यम से आवेदन किया। उसके बाद एनआइसी ने इस आवेदन का मास्टर डाटा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करा दिया है। अब विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी है।
शासन का आदेश है कि ऑनलाइन आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों का सत्यापन शिक्षकों के सेवा संबंधी अभिलेखों व उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर करना होगा। आवेदन में विकलांगता या असाध्य रोग ग्रसित होने अथवा अन्य प्राथमिकताओं का सावधानीपूर्वक सत्यापन किया जाए, ताकि कोई भी शिक्षक कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर स्थानान्तरण नहीं करा सके। स्थानान्तरण के लिए 18 जुलाई को बीएसए दफ्तर में शिक्षक-शिक्षिकाओं को काउंस¨लग के लिए बुलाया गया है।
बीएसए की मौजूदगी में सभी बीईओ शिक्षकों के प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर ऑनलाइन आवदेन की जांच करेंगे। इसकी सत्यापित छाया प्रति बीएसए दफ्तर में जमा होगी। साथ ही बीएसए द्वारा सत्यापित छायाप्रति एक सप्ताह में परिषदीय कार्यालय में जमा करना होगा।
अन्तरजनपदीय शिक्षकों के ट्रांसफर की कार्यवाही चल रही है। 18 जुलाई को शिक्षकों को बीएसए दफ्तर में काउंस¨लग के लिए बुलाया गया है। इसमें उन्हें विभाग द्वारा निर्देशित प्रमाण पत्र लाने आवश्यक है।
शमीम बानो, बीएसए, अमरोहा।
काउंस¨लग में इनकी पड़ेगी बेहद जरूरत
पैन कार्ड, नियुक्ति पत्र, प्रमोशन कापी, ट्रांसफर का कारण लिखित, मूल जनपद में ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां का निवास प्रमाण पत्र। इसके साथ ही गैर जनपद स्थानांतरित होने वाले सभी शिक्षकों को शपथ पत्र देना होगा कि 'स्थानांतरित जनपद में अपनी ज्येष्ठता का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे'।
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