राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उ0प्र0 जनपद ललितपुर के प्रतिनिधि मण्डल ने मंडलीय अध्यक्ष - अरविन्द तिवारी व जिलाध्यक्ष - रविकांत ताम्रकार के प्रतिनिधित्व में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी , ललितपुर श्री संतोष कुमार राय जी से मुलाक़ात कर शिक्षको की निम्न लिखित मांगो से अवगत कराकर शिक्षको की समस्याएं शीघ्र निस्तारित करने को कहा ।
( 1 ) - " अन्तर्जनपदीय स्थानांतरण में अन्य जनपदों में स्थानांतरित शिक्षको की सेवा पंजिकायें व एल पी सी ( LPC ) आप द्वारा हस्ताक्षरित कर अविलम्ब विभागीय बाहक या रजिस्टर्ड डाक द्वारा एक सप्ताह में भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए ।
( 2 ) - " मान0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश , शासनादेशों व विभागीय निर्देशो के अनुपालनार्थ सामान्य वर्ग / पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक वर्ग के वरिष्ठ शिक्षको का वेतन , 15-11-1997 व 28-8-2012 के मध्य गलत ढंग से पदोन्नति में आरक्षण व परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त आरक्षित वर्ग के शिक्षको के समान / बराबर निर्धारित किया जाए ।
( 3 ) - " अध्यापक सेवा नियमावली 1981 , शासनादेशों , मान0 उच्च न्यायालय के आदेश व विभागीय निर्देशो के अनुपालनार्थ मौलिक नियुक्ति तिथि / प्रथम नियुक्ति तिथि से तैयार वरिष्ठता सूची के क्रम में ही प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय के पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्रति शीघ्र संपन्न की जाए ।
उन्होंने कहा कि मान0 सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालनार्थ पदोन्नति में किसी भी कर्मचारी को परिणामी ज्येष्ठता का लाभ नही दिया जा सकता है ।
( 4 ) - ब्लॉक व्यायाम शिक्षक / स्काउट मास्टर का शासनादेश के क्रम में जिला व्यायाम शिक्षक व जिला स्काउट मास्टर के रिक्त पदों पर योग्यता व वरिष्ठता के अनुरूप शीघ्र चयन किया जाए ।
( 5 ) - सेवा संघो की मान्यता नियमावली - 1979 , शासनादेशों व विभागीय निर्देशो के तहत संचालित तथाकथित जाति वर्ग के अमान्य / फर्जी शिक्षक संगठन जो विभागीय कार्यो में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे है पर अविलम्ब रोक लगाकर संचालन कर्ताओ के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाये ।
( 6 ) - शासन से रोक के उपरान्त शिक्षा निदेशक / सचिव बेसिक शिक्षा उ0प्र0 की बिना अनुमति लिए पुरूस्कार / इनाम के तौर पर प्रति सप्ताह जिला मुख्यालय के नजदीक के विद्यालयो में किये जा रहे शिक्षको के प्रशासनिक स्थान्तरणो को तत्काल निरस्त किया जाए ।
आक 0 अवकाश विद्यालय के कार्यालयाध्यक्ष / प्रधानाध्यापक द्वारा ही स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है ।
( 8 ) - विधालयो में पुस्तक वितरण की जिम्मेदारी खण्ड शिक्षा अधिकारियो की है जिस हेतु इन्हें शासन से धनराशि प्रदान की जाती है किन्तु खण्ड शिक्षा अधिकारियो द्वारा बिना रुट चार्ट बनाये विद्यालयो में पुस्तके प्रेषित नही कर शिक्षको के ही द्वारा निज व्यय कर पुस्तको का उठान किया गया है
जिसकी जांच कर दोषी खण्ड शिक्षा अधिकारियो के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए व शासन द्वारा प्रेषित धनराशि के आय व्यय का विवरण संगठन को प्राप्त कराया जाए ।
( 9 ) - निरीक्षणों को भ्रष्टाचार व् अनैतिक कमाई का जरिया नही बनाकर सुधारात्मक व सकारात्मक निरीक्षण किये जाए ।
( 10 ) - शैक्षिक गुणवत्ता ह्रास व न्यून छात्र उपस्थिति हेतु सिर्फ शिक्षक को ही दोषी नही माना जाए ।
( 11 ) - शिक्षको की समस्याएं जिला व ब्लॉक स्तर पर लम्बित नही रखी जाए एवम् समस्याएं प्राप्त होने के 3 दिवस में समस्याओ का निस्तारण किया जाए एवम कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर तत्काल रोक लगाईं जाए ।
संगठन की उक्त मांगो को गंभीरता से दृष्टिगत करते हुए श्रीमान् जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय श्री संतोष कुमार राय ने उक्त सभी मांगो को शीघ्र ही निस्तारित कर पूर्ण करने को आश्वस्त किया ।
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( 1 ) - " अन्तर्जनपदीय स्थानांतरण में अन्य जनपदों में स्थानांतरित शिक्षको की सेवा पंजिकायें व एल पी सी ( LPC ) आप द्वारा हस्ताक्षरित कर अविलम्ब विभागीय बाहक या रजिस्टर्ड डाक द्वारा एक सप्ताह में भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए ।
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( 2 ) - " मान0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश , शासनादेशों व विभागीय निर्देशो के अनुपालनार्थ सामान्य वर्ग / पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक वर्ग के वरिष्ठ शिक्षको का वेतन , 15-11-1997 व 28-8-2012 के मध्य गलत ढंग से पदोन्नति में आरक्षण व परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त आरक्षित वर्ग के शिक्षको के समान / बराबर निर्धारित किया जाए ।
( 3 ) - " अध्यापक सेवा नियमावली 1981 , शासनादेशों , मान0 उच्च न्यायालय के आदेश व विभागीय निर्देशो के अनुपालनार्थ मौलिक नियुक्ति तिथि / प्रथम नियुक्ति तिथि से तैयार वरिष्ठता सूची के क्रम में ही प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय के पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्रति शीघ्र संपन्न की जाए ।
उन्होंने कहा कि मान0 सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालनार्थ पदोन्नति में किसी भी कर्मचारी को परिणामी ज्येष्ठता का लाभ नही दिया जा सकता है ।
( 4 ) - ब्लॉक व्यायाम शिक्षक / स्काउट मास्टर का शासनादेश के क्रम में जिला व्यायाम शिक्षक व जिला स्काउट मास्टर के रिक्त पदों पर योग्यता व वरिष्ठता के अनुरूप शीघ्र चयन किया जाए ।
( 5 ) - सेवा संघो की मान्यता नियमावली - 1979 , शासनादेशों व विभागीय निर्देशो के तहत संचालित तथाकथित जाति वर्ग के अमान्य / फर्जी शिक्षक संगठन जो विभागीय कार्यो में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे है पर अविलम्ब रोक लगाकर संचालन कर्ताओ के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाये ।
( 6 ) - शासन से रोक के उपरान्त शिक्षा निदेशक / सचिव बेसिक शिक्षा उ0प्र0 की बिना अनुमति लिए पुरूस्कार / इनाम के तौर पर प्रति सप्ताह जिला मुख्यालय के नजदीक के विद्यालयो में किये जा रहे शिक्षको के प्रशासनिक स्थान्तरणो को तत्काल निरस्त किया जाए ।
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आक 0 अवकाश विद्यालय के कार्यालयाध्यक्ष / प्रधानाध्यापक द्वारा ही स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है ।
( 8 ) - विधालयो में पुस्तक वितरण की जिम्मेदारी खण्ड शिक्षा अधिकारियो की है जिस हेतु इन्हें शासन से धनराशि प्रदान की जाती है किन्तु खण्ड शिक्षा अधिकारियो द्वारा बिना रुट चार्ट बनाये विद्यालयो में पुस्तके प्रेषित नही कर शिक्षको के ही द्वारा निज व्यय कर पुस्तको का उठान किया गया है
जिसकी जांच कर दोषी खण्ड शिक्षा अधिकारियो के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए व शासन द्वारा प्रेषित धनराशि के आय व्यय का विवरण संगठन को प्राप्त कराया जाए ।
( 9 ) - निरीक्षणों को भ्रष्टाचार व् अनैतिक कमाई का जरिया नही बनाकर सुधारात्मक व सकारात्मक निरीक्षण किये जाए ।
( 10 ) - शैक्षिक गुणवत्ता ह्रास व न्यून छात्र उपस्थिति हेतु सिर्फ शिक्षक को ही दोषी नही माना जाए ।
( 11 ) - शिक्षको की समस्याएं जिला व ब्लॉक स्तर पर लम्बित नही रखी जाए एवम् समस्याएं प्राप्त होने के 3 दिवस में समस्याओ का निस्तारण किया जाए एवम कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर तत्काल रोक लगाईं जाए ।
संगठन की उक्त मांगो को गंभीरता से दृष्टिगत करते हुए श्रीमान् जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय श्री संतोष कुमार राय ने उक्त सभी मांगो को शीघ्र ही निस्तारित कर पूर्ण करने को आश्वस्त किया ।
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