प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन का शासनादेश मंगलवार की रात को जारी कर दिया है। वित्त सचिव अजय अग्रवाल द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को पहली जनवरी 2016 से सातवां वेतन मैट्रिक्स स्वीकृत किया गया है।
शासनादेश की प्रमुख खास बातें
राज्य कर्मचारियों को पहली जनवरी 2016 से या संबंधित कर्मचारी के विकल्प की तारीख से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स स्वीकृत होगा। यह विकल्प पहली जनवरी 2016 के बाद पड़ने वाली वेतन वृद्धि एवं शासनादेश की जारी होने की तिथि तक प्राप्त पदोन्नति की तिथि तथा एसीपी स्वीकृत होने की तिथि से भी दिया जा सकेगा।
पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित वेतन का लाभ ऐसे कर्मचारियों को भी वैयक्तिक रूप से मिलेगा जो राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई समयमान वेतनमान-एसीपी की व्यवस्था के तहत निर्धारित सेवा अवधि-शर्तों की पूर्ति पर वैयक्तिक रूप से उच्च ग्रेड वेतन पहली जनवरी 2016 या कोई अनुवर्ती तिथि (जिससे पुनरीक्षित वेतन
मैट्रिक्स को संबंधित द्वारा चुने जाने का विकल्प दिया गया हो) को प्राप्त कर रहे थे।
राज्य कर्मचारियों को मिल रहे अन्य भत्ते, विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन और सुविधाएं (डीए) को छोड़कर वर्तमान में किसी ग्रेड पे के लिए जिस दर पर स्वीकृत हैं, उस ग्रेड पे के लिए स्वीकृत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में भी उसी दर पर यथावत देय रहेगी।
राज्य कर्मचारियों के लिए वर्तमान में लागू एसीपी व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में इस संशोधन के साथ देय होगी कि इसकी अनुमन्यता के लिए वर्तमान में प्रभावी संतोषजनक सेवाओं के मापदंड के स्थान पर बदला हुआ मापदंड बहुत अच्छा माना जाएगा।
ऐसे पद-संवर्ग जिनके वेतन बैंड, ग्रेड पे, वेतनमान का उच्चीकरण-संशोधन पहली जनवरी 2016 के बाद एवं इस शासनादेश के जारी होने की तिथि तक हुआ है, के कर्मचारियों को यह विकल्प होगा कि वह या तो पहली जनवरी 2016 को स्वीकृत वेतन बैंड व ग्रेड पे-वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित वेतन का चयन करें या उच्चीकृत-संशोधित वेतन बैंड-ग्रेड पे-वेतनमान की तारीख से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेने का चयन कर लें।
पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण एवं संशोधित दरों पर डीए की स्वीकृति संबंधी आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।
विभिन्न विभागों के सरकारी एवं सहायता प्राप्त शिक्षण, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यूजीसी,एआईसीटीई, आईसीएआर के वेतनमानों के पदों सहित) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, अधिकारियों, वर्कचार्ज कर्मचारियों, स्थानीय निकायों (जिला पंचायत, जल संस्थान, विकास प्राधिकरम सहित) स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, अधिकारियों तथा ,सार्वजनिक निगमों,उपक्रमों के कर्मचारियों और अधिकारियों पर इस शासनादेश में की जा रही व्यवस्था लागू नहीं होगी। उनके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
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शासनादेश की प्रमुख खास बातें
राज्य कर्मचारियों को पहली जनवरी 2016 से या संबंधित कर्मचारी के विकल्प की तारीख से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स स्वीकृत होगा। यह विकल्प पहली जनवरी 2016 के बाद पड़ने वाली वेतन वृद्धि एवं शासनादेश की जारी होने की तिथि तक प्राप्त पदोन्नति की तिथि तथा एसीपी स्वीकृत होने की तिथि से भी दिया जा सकेगा।
पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित वेतन का लाभ ऐसे कर्मचारियों को भी वैयक्तिक रूप से मिलेगा जो राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई समयमान वेतनमान-एसीपी की व्यवस्था के तहत निर्धारित सेवा अवधि-शर्तों की पूर्ति पर वैयक्तिक रूप से उच्च ग्रेड वेतन पहली जनवरी 2016 या कोई अनुवर्ती तिथि (जिससे पुनरीक्षित वेतन
मैट्रिक्स को संबंधित द्वारा चुने जाने का विकल्प दिया गया हो) को प्राप्त कर रहे थे।
राज्य कर्मचारियों को मिल रहे अन्य भत्ते, विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन और सुविधाएं (डीए) को छोड़कर वर्तमान में किसी ग्रेड पे के लिए जिस दर पर स्वीकृत हैं, उस ग्रेड पे के लिए स्वीकृत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में भी उसी दर पर यथावत देय रहेगी।
राज्य कर्मचारियों के लिए वर्तमान में लागू एसीपी व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में इस संशोधन के साथ देय होगी कि इसकी अनुमन्यता के लिए वर्तमान में प्रभावी संतोषजनक सेवाओं के मापदंड के स्थान पर बदला हुआ मापदंड बहुत अच्छा माना जाएगा।
ऐसे पद-संवर्ग जिनके वेतन बैंड, ग्रेड पे, वेतनमान का उच्चीकरण-संशोधन पहली जनवरी 2016 के बाद एवं इस शासनादेश के जारी होने की तिथि तक हुआ है, के कर्मचारियों को यह विकल्प होगा कि वह या तो पहली जनवरी 2016 को स्वीकृत वेतन बैंड व ग्रेड पे-वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित वेतन का चयन करें या उच्चीकृत-संशोधित वेतन बैंड-ग्रेड पे-वेतनमान की तारीख से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेने का चयन कर लें।
पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण एवं संशोधित दरों पर डीए की स्वीकृति संबंधी आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।
विभिन्न विभागों के सरकारी एवं सहायता प्राप्त शिक्षण, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यूजीसी,एआईसीटीई, आईसीएआर के वेतनमानों के पदों सहित) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, अधिकारियों, वर्कचार्ज कर्मचारियों, स्थानीय निकायों (जिला पंचायत, जल संस्थान, विकास प्राधिकरम सहित) स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, अधिकारियों तथा ,सार्वजनिक निगमों,उपक्रमों के कर्मचारियों और अधिकारियों पर इस शासनादेश में की जा रही व्यवस्था लागू नहीं होगी। उनके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
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