UPTET 72825 और शिक्षामित्र वैधता पर मा० उच्चत्तम न्यायालय में 26 अप्रैल को सुनवाई सुनिश्चित : हिमांशु राणा

जैसा कि आपको विदित है कि अपना केस मा० उच्चत्तम न्यायालय में 26 अप्रैल को सुना जाना सुनिश्चित है |
उसी क्रम में कल आपकी इस टीम द्वारा राज्य एवं केंद्र सरकार के साथ-साथ मा० न्यायालय को हर तरह से
बीएड वालों के हित में आदेश करने हेतु न्यायिक तौर पर शोध करने को विवश करने के लिए बीएड वालों की नियुक्ति हेतु समय सीमा बढाने एवं टीईटी जिसकी वैधता का जिक्र मा० न्यायाधीश श्री दीपक मिश्र जी ने 17 नवम्बर 2017 के आदेश में किया भी था को बढाने हेतु दिशा/निर्देश अंतरिम प्रार्थना पत्र (डायरेक्शन अप्लिकेशन) आपकी याचिका 167/2015,107/2016 एवं 120/2016 में डाल दिया गया है |
इसके अलावा शिक्षा मित्रों की ट्रेनिंग याचिका 2397-98/2016 और 1621-22/2016 में शिक्षा मित्रों को कराई गयी ट्रेनिंग पर केंद्र और राज्य सरकार की मिलीभगत का पर्दाफ़ाश हेतु एडिशनल डाक्यूमेंट्स भी पिछली ही तारीख पर दाखिल कर दिए थे | जिसमे ये भी बताया गया है कि हम पहले से ही टेट उत्तीर्ण करके उन पदों के दावेदार थे क्यूंकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम - 2009 के section 23 (1) से मुख्य रूप से नियुक्ति के पात्र अभ्यर्थी नहीं थे और इन्हें ट्रेनिंग मात्र एक पक्ष को वोट-बैंक की नीति से असंवैधानिक तरह से राज्य एवं केंद्र सरकार ने मिलकर प्रशिक्षण दिलाया जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से खड़े होने वाले अधिवक्ताओं को रुख स्पष्ट करना होगा और इन्ही विभागों द्वारा मा० न्यायालयों में और सूचना के अधिकार अधिनयम में दिए गए जवाबों को गलत ठहराना होगा जो कि नामुमकिन है |
बस यहाँ इतना ही कहूँगा कि अंतिम तौर पर सुनवाई होने की दरकार है आपकी ये टीम आपकी खिलाफत करने वाले हर पक्ष के विरुद्ध विधिक तरह से विरोध करने के लिए मुस्तैदी से लगा हुआ है |
शेष विस्तार से बाद में |
हर हर महादेव
धन्यवाद
आपका__________हिमांशु राणा
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