साथियों नमस्कार, सुप्रीमकोर्ट अतिम अपडेट, प्राप्त जानकारी के अनुसार... आज कोर्ट में एनसीटीई ने बताया कि हमारा काम मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड करना है। वेटेज देना राज्य सरकार का विषय है, जिसके साथ ही 15वां एवं 16 वां संशोधन सुरक्षित मानते हुए 99 हजार भर्ती पूरी सुरक्षित हो गयी हैं।
अब इस विषय पर सिर्फ और सिर्फ एनसीटीई को सोमवार तक अपना हलफनामा दाखिल करना है...संशोधन बचने पर हमारे अधिवक्ता श्रीमान पल्लव सिसौदिया जी ने नए विज्ञापन का मामला उठाया जिसे लेकर जज साहब थोड़ा कंफ्यूज दिखे नया विज्ञापन जो कि उनकी संज्ञान में ही नहीं था। अधिवक्ता द्वारा हाइकोर्ट के बाद से पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताते हुए 07-12-12 के विज्ञापन के बारे में कोर्ट को समझाया... हमारे अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बगैर बेस ऑफ सिलेक्शन डिसाइड किए अंतरिम आदेश पर भर्ती का आदेश कर दिया। नया विज्ञापन 07-12-12 को जारी हुआ। जिस पर 1 दिन की काउंसलिंग भी हुई जो आज भी जीवित है। 15वें एवं 16वें संसोधन के बहाल होने पर नए विज्ञापन को बहाल किया जाए....जिसके पक्ष में कोर्ट द्वारा रिटेन सबमिशन मांगा गया...जिसे हमारे अधिवक्ता द्वारा सब्मिट कर दिया गया है।। साथ ही मित्रों 15वें एवं 16वें संसोधन के बहाल होने से आज हमारी SLP 4204 स्वीकार हो गयी।। हमने अपना पूरा प्रयास कर दिया है।। आदेश सुरक्षित है।। फैसला आने पर ही सारे तथ्य उजागर होंगें।। आज से ये सफर पूरा होता है।। धन्यवाद
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