अमेजिंग ऑर्डर by सुप्रीम कोर्ट: शैक्षिक योग्यताओं के न होने के कारण लंबे समय से कार्यरत अध्यापकों को सर्विस से नहीं निकाला जा सकता

अमेजिंग ऑर्डर by सुप्रीम कोर्ट(जज uu ललित जी&जज आदर्श कुमार गोयल बेंच)
सावित्री देवी वनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 मामले में 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिसका ऑर्डर अपलोड हो गया है

जिसमे कहा गया है शैक्षिक योग्यताओं  के न होने के कारण लंबे समय से कार्यरत अध्यापकों को सर्विस से नहीं निकाला जा सकता। यह लोग जॉब करते रहेंगे।
यह मामला महिला उद्योग महिला इंटर कॉलेज इलाहाबाद का है।यह लोग 2009 से से सुप्रीम कोर्ट में स्टे पर चल रहे थे।

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