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3 सितंबर 2001 के बाद के नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को ही डीएलएड करना अनिवार्य: पढ़ें इस दायरे में कौन-कौन से शिक्षक आते हैं और कौन नहीं

साथियों ,
👉 3सितंबर 2001 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को डीएलएड करने की आवश्यकता नहीं है ।

👉3 सितंबर 2001 के बाद के नियुक्त शिक्षकों को ही डीएलएड करना है।

👉 3 सितंबर 2001 के बाद नियुक्त बी0पी0एड, डी0पी0एड , सी0पी0एड, मृतक आश्रित और अप्रशिक्षित शिक्षकों को डीएलएड करना अनिवार्य है ।
👉जिन्होंने केवल B.Ed किया हो और विशिष्ट बी0टी0सी0 नही किया हैं।उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना है ।
👉बी0एड0के साथ जिन लोगों ने विशिष्ट बी0टी0सी कर रखी है।उनको नही करना हैं।
👉मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त शिक्षक जिन्होंने 6 महीने की विशिष्ट बीटीसी की है।लेकिन बी0एड0 नही किया हैं ।उन्हें भी डी0एल0एड0 करना हैं।
👉 बी0पी0एड0, डी0पी0एड ,सी0पी0एड0 वाले साथियों को जिन्होंने विशिष्ट बी0टी0सी0 किया हैं।उन्हें भी डी0एल0एड करना अनिवार्य है।
अतः सभी साथियों से निवेदन की वह अपना पंजीकरण nios.co.in वेबसाइट में जाकर 30 सितंबर 2017 तक अवश्य कर दें। आप निर्धारित अवधि में अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें।
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