नैनीताल : हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मार्च 2019 तक टीईटी पास करने तथा
तब तक औपबंधिक रूप से सहायक अध्यापक के पद पर बनाए रखने के लिए सरकार को
विचार करने के निर्देश दिए हैं।
चम्पावत निवासी ठाकुर सिंह अधिकारी व अन्य ने याचिका दायर कर कहा है कि उनकी नियुक्ति 2001 से 2009 के बीच हुई है। वह डीएलएड पास हैं मगर उनकी नियुक्ति अब इसलिए नहीं की जा रही है कि वह टीईटी पास नहीं हैं। कहा कि जबकि जो शिक्षामित्र टीईटी पास नहीं हैं और डीएलएड हैं को औपबंधित रूप से सहायक अध्यापक पद पर 2019 तक सरकार द्वारा नियुक्ति दे दी है। याचिकाकर्ताओं ने इसी आधार पर उन्हें भी मार्च 2019 तक टीईटी पास करने का अवसर प्रदान करने व तब तक सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति करने का आग्रह किया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिकाकर्ताओं की मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के निर्देश सरकार को दिए हैं।
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