10768 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को चुनौती, कोर्ट की याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी एलटी सहायक अध्यापक भर्ती

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड के 10768 सहायक अध्यापक भर्ती के खिलाफ याचिका 29 मार्च को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने भर्ती को याचिका के निर्णय पर निर्भर करार दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने इलाहाबाद के सत्येंद्र कुमार दुबे की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एमडी सिंह शेखर ने बहस की। याची का कहना है कि इससे पहले राज्य सरकार ने छह हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की। इसके तहत 70 साल से कम आयु के सेवानिवृत्त अध्यापकों की नियुक्ति की जानी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके बाद 9342 पदों को विज्ञापित किया गया। क्वालिटी प्वाइंट मार्क से नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी गई तो इस भर्ती पर भी रोक लग गई। इसके बाद अब 10768 सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) की भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है। जिसे याचिका में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने विचाराधीन याचिकाओं के साथ इस याचिका को 29 मार्च को सुनवाई के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सुनवाई न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र करेंगे।

sponsored links: