68500 शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट नाराज, पूरी भर्ती को ही बताया गड़बड़ और भ्रष्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले में 27 सितम्बर को अगली सुनवाई तय की है. साथ ही कहा कि अगर अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट नहीं आती है तो चेयरमैन, भर्ती बोर्ड को खुद अदालत में हाजिर होना पड़ेगा.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक अध्यापक भर्ती मामले में कड़ी नाराजगी जाहिर की है. कार्ट ने भर्ती प्रक्रिया को गड़बड़ और भ्रष्ट बताया साथ ही चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमिता पर नाराज़गी जताई है.  हाईकोर्ट ने कैंडिडेट की कॉपी में बार कोड का मिलान न होने की बात कही. साथ ही मामले में अब तक जांच रिपोर्ट न पेश करने पर भी नाराज़गी जताई. कोर्ट ने मामले में 27 सितम्बर को अगली सुनवाई तय की है. साथ ही कहा कि अगर अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट नहीं आती है तो चेयरमैन, भर्ती बोर्ड को खुद अदालत में हाजिर होना पड़ेगा.


बता दें परिषदीय विद्यालयों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. कापियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी सामने आने और कट ऑफ बदलकर रिजल्ट घोषित किए जाने को लेकर अभ्यर्थियों ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर धावा बोल दिया है. भर्ती में शामिल रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के बाहर सोमवार से धरना शुरू कर दिया है.

धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कट ऑफ मार्क 30 और 32 प्रतिशत करने और भर्ती में रिक्त 27 हजार पदों को भरे जाने की मांग की है. धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने कट ऑफ कम कर सभी को नौकरी न दिए जाने पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द करने की मांग की है.
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