Breaking Posts

Top Post Ad

UP 69 हजार टीचर भर्ती EXAM: कोर्ट ने दी इजाजत, मगर रखी ये बड़ी शर्त

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69 हजार पदों पर होने वाले भर्ती को लेकर शिक्षामित्रों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने राहत देते हुए उन्हें 6 जनवरी को होने वाली सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने की सशर्त इजाजत दे दी है. हालांकि कोर्ट ने अभी परीक्षा के नतीजे जारी करने पर रोक लगाई है.

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने शिक्षामित्रों को सहायक बेसिक अध्यापकों के 69,000 पदों के लिए 6 जनवरी को होने वाली परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है. हालांकि उनका परीक्षाफल तब तक घोषित नहीं किया जाएगा जब तक अदालत का आदेश नहीं हो.
कोर्ट ने शिक्षामित्रों की ओर से दायर याचिकाओं पर सरकार से जवाब मांगते हुए मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद करने को कहा है. कोर्ट का यह अंतरिम आदेश सैकड़ों शिक्षामित्रों की ओर से दायर की गई अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है.
बता दें कि इन याचिकाओं में टीईटी 2017 परीक्षा परिणाम जारी किए बगैर 69000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पिछले साल एक दिसंबर को जारी विज्ञापन पर सवाल उठाए गए हैं. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक उनके पास सहायक शिक्षक के तौर पर भर्ती होने के दो अवसर हैं.

हालांकि एक एकल पीठ की ओर से दिए गए आदेश के अनुपालन में सरकार ने टीईटी 2017 का रिजल्ट घोषित नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें सहायक शिक्षक की भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेने से वंचित कर दिया जाएगा. याचिकाकर्ताओं की इस बात पर अदालत ने यह अंतरिम आदेश दिया है. 

No comments:

Post a Comment

Facebook