आयकर रिफंड के लिए भरिए ऑनलाइन रिटर्न : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

आयकर रिफंड के लिए भरिए ऑनलाइन रिटर्न
नई दिल्ली। आम आदमी के लिए आयकर विभाग से रिफंड हासिल कर पाना सदा से ही दुश्वारी भरा काम रहा है। अब उनके ऊपर एक और जिम्मेदारी थोपी जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नियम बनाया है कि असेसमेंट वर्ष 2015-16 के दौरान यदि किसी को आयकर विभाग से रिफंड चाहिए, तो
वह ऑनलाइन रिटर्न भरें। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं, तो विभाग कोई रिफंड नहीं देगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा पिछले दिनों जारी अधिसूचना संख्या 41 के मुताबिक अब चाहे जो भी रिटर्न फार्म भरने वाले आयकरदाता हों, उन्हें यदि रिफंड लेना है, तो ऑनलाइन रिटर्न फार्म भरना होगा। उसमें आयकर दाता यदि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करते हैं तो अति उत्तम। यदि इलेक्ट्रॉनिक सिगनेचर की व्यवस्था नहीं है, तो इलेक्ट्रॉॅनिक वेरिफिकेशन के लिए आधार संख्या भरें या


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