आज की सुनवाई का शारांश निम्न रहा :--
(1) सरकारी पक्ष ने महिलाओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित मानक (70% टेट मार्क्स) में शिथिलता देकर 65% किये जाने की अपील की जिसे जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने गुणवत्ता मानकों के विपरीत बताते हुए खारिज किया,,,
(2) टेट मोर्चे के अधिवक्ताओं ने चयनित अभ्यर्थियों का डाटा ऑनलाइन/फर्जीवाड़े के संदर्भ में पक्ष रखा जिसे जस्टिस मिश्रा जी ने एडाप्ट करते हुए सरकार को निर्देश जारी किये कि फर्जी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर उनकी सीटें अगले क्रम में प्रतीक्षारत अभ्यर्थी को दी जाय,,,इसके अतिरिक्त 4 सप्ताह में चयनित अभ्यर्थियों की सूची ऑनलाइन करके काउंटर एफिट-डेविट लगाने के भी निर्देश दिए गए,,,
(3) अकेडमिक पक्ष के वकीलों ने अकेडमिक अभ्यर्थियों को रिलीफ दिए जाने सम्बन्धी पक्ष रखना चाहा जिसे जज महोदय ने रोकते हुए कहा की मामला "रिलीफ" का नहीं बल्कि "जस्टिस & रूलिंग" का है, फिर भी फाइनल आर्डर में इसे देखेंगे,,अभी कुछ नहीं,,,,,,,,
(4) अगली सुनवाई की तारीख 06 जुलाई 2015 को नियत की गयी है किन्तु यदि किन्हीं तकनीकी/विधिक कारणों से 06 जुलाई को सुनवाई नहीं हो पाई तो इसे 13 जुलाई 2015 को सुना जाएगा,,,
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(1) सरकारी पक्ष ने महिलाओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित मानक (70% टेट मार्क्स) में शिथिलता देकर 65% किये जाने की अपील की जिसे जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने गुणवत्ता मानकों के विपरीत बताते हुए खारिज किया,,,
(2) टेट मोर्चे के अधिवक्ताओं ने चयनित अभ्यर्थियों का डाटा ऑनलाइन/फर्जीवाड़े के संदर्भ में पक्ष रखा जिसे जस्टिस मिश्रा जी ने एडाप्ट करते हुए सरकार को निर्देश जारी किये कि फर्जी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर उनकी सीटें अगले क्रम में प्रतीक्षारत अभ्यर्थी को दी जाय,,,इसके अतिरिक्त 4 सप्ताह में चयनित अभ्यर्थियों की सूची ऑनलाइन करके काउंटर एफिट-डेविट लगाने के भी निर्देश दिए गए,,,
(3) अकेडमिक पक्ष के वकीलों ने अकेडमिक अभ्यर्थियों को रिलीफ दिए जाने सम्बन्धी पक्ष रखना चाहा जिसे जज महोदय ने रोकते हुए कहा की मामला "रिलीफ" का नहीं बल्कि "जस्टिस & रूलिंग" का है, फिर भी फाइनल आर्डर में इसे देखेंगे,,अभी कुछ नहीं,,,,,,,,
(4) अगली सुनवाई की तारीख 06 जुलाई 2015 को नियत की गयी है किन्तु यदि किन्हीं तकनीकी/विधिक कारणों से 06 जुलाई को सुनवाई नहीं हो पाई तो इसे 13 जुलाई 2015 को सुना जाएगा,,,
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