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शिक्षामित्रों के समायोजन पर संकट के बादल : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

शिक्षामित्रों के समायोजन पर संकट के बादल!
कानपुर: विधानसभा चुनाव 2012 में किया गया वादा पूरा करते करते प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिल गया है। पहले समायोजन को अवैध बताते हुए सुप्रीमकोर्ट ने रोक लगाई उसके बाद भी प्रक्रिया चलती रही तो अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देकर सुनवाई के लिये 6 जुलाई तारीख तय कर दी है।

कानपुर नगर में करीब 2376 शिक्षामित्रों में से पहले चरण में 773 शिक्षामित्रों का समायोजन हुआ और 1603 शिक्षामित्रों का दूसरे चरण में समायोजन हुआ लेकिन अब सुप्रीमकोर्ट ने सभी शिक्षामित्रों के समायोजन की प्रक्रिया पर ही प्रश्नचिह्न लगाकर उसे अवैध घोषित कर दिया है। इसकी वजह यह कि एनसीटीई (नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन) के मानकों के मुताबिक शिक्षक बनने को बीएड और टीईटी होना चाहिए। पहले चरण में समायोजित सहायक अध्यापकों में अधिकांश का वेतन भी जारी कर दिया गया है। ताजा प्रकरण पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को नोटिस भेजकर सुप्रीमकोर्ट ने जवाब मांगा है। सरकार को छह जुलाई तक जवाब देना है, इसके बाद सुनवाई होगी। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष राकेश पांडेय ने बताया कि अगर सुप्रीमकोर्ट या एनसीटीई ने मानक तय कर दिए हैं तो प्रदेश सरकार को उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए।
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